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RBI New Rule: IMPS से फंड ट्रांसफर की लिमिट पर आया बड़ा अपडेट, करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के माध्यम से दैनिक फंड ट्रांसफर की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति समिति (एमपीसी) 6 से 8 अक्टूबर तक द्विमासिक बैठक करती है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सारी जानकारी दी।विशेष रूप से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के माध्यम से, कोई भी सप्ताह के किसी भी दिन और 24 घंटे एक दिन में धन हस्तांतरित कर सकता है। यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक शाखा, एटीएम, एसएमएस और आईवीआरएस जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध है। आपको बता दें कि इस सर्विस को 2014 में लॉन्च किया गया था।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ने एक बार फिर प्रमुख ब्याज दर में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में रेपो रेट को 4 फीसदी, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.35 फीसदी पर रखा गया है. इसके अलावा, आरबीआई ने 2021-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बनाए रखा है।इसके अलावा, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि एसएमएस और आईवीआरएस चैनलों के लिए लेनदेन की सीमा 5000 है। इसके अलावा आरटीजीएस भी चौबीसों घंटे चलता है। आरबीआई ने कहा कि आईएमपीएस के निपटान चक्र को बढ़ाने का फैसला आरटीजीएस के बाद लिया गया। IMPS की सीमा बढ़ाने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब है कि ग्राहक अब आसानी से 2 लाख रुपये से ऊपर का डिजिटल भुगतान कर सकते हैं।

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