एसबीआई से क्यों नाराज हुआ रिजर्व बैंक, लगा दिया 1.73 करोड़ रुपये जुर्माना, लपेटे में आया एक और बैंक

पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच एक तरफ सरकार बैंकों और बैंकिंग सेक्टर की स्थिति की समीक्षा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने एसबीआई जैसे सबसे बड़े सरकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मानदंडों के अनुपालन में कुछ खामियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और जन लघु वित्त बैंक पर जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने के नियमों और दिशानिर्देशों का पालन न करने तथा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने और ऋण और अनुपालन में चूक, ग्राहक संरक्षण और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए लगाया है। आरबीआई ने एसबीआई पर अधिकतम 1,72,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सार्वजनिक वित्त पर कितना जुर्माना?
एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि बैंकों ने अपने ग्राहकों को सुविधाएं देने में कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण यह जुर्माना लगाया गया है।
इन बैंकों पर भी लगाया गया जुर्माना
इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने 4 और बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया था। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक शामिल थे। रिजर्व बैंक ने इन सभी बैंकों पर कुल 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सबसे बड़ा जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया गया, जिसे 97.80 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 29.60 लाख रुपये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये और आईडीबीआई बैंक पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।