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RBI का बैंकों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जाने आपके लिए क्या-क्या बदला ?

RBI का बैंकों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जाने आपके लिए क्या-क्या बदला ?

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अगर आप भी डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। नए नियम के मुताबिक, अब बैंक सिर्फ बकाया पर ही जुर्माना लगा सकता है. इसके साथ ही अगर बैंक कार्ड का नवीनीकरण करता है तो पहले ग्राहक से अनुमति लेनी होगी.

जानिए यहां क्या बदला है

डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करने से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है. अब बैंक केवल क्रेडिट कार्ड पर बकाया पर ही जुर्माना लगा सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि फंड के इस्तेमाल पर निगरानी के लिए एक तंत्र होना चाहिए. कार्ड जारीकर्ताओं के पास एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। इसके साथ ही अगर बैंक आपके लिए कार्ड जारी करता है तो कार्ड को रिन्यू कराने के लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी.

6 मार्च को भी बदलाव किए गए

इससे पहले 6 मार्च को बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव का फैसला किया था। नए बदलाव के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं। किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता (बैंक या गैर-बैंक) द्वारा तय किया जाता है और यह उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता के पास अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ होता है। हैं।

ग्राहकों को कई विकल्प उपलब्ध कराये जाने चाहिए

आरबीआई ने नोटिफिकेशन में कहा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई विकल्प देने होंगे. कंपनियों को ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का विकल्प देना होगा। आरबीआई ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कंपनियों के बीच व्यवस्था अनुकूल नहीं है. कंपनियों को ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते करने चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड चयन के समय एकाधिक कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। इसके अलावा मौजूदा कार्डधारकों को अगले नवीनीकरण के लिए समय देने की भी बात कही गई है।

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