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Paytm Payments Bank को आरबीआई ने भी थोड़ी राहत, यह सेवाएं रहेंगी 15 मार्च तक चालू

Paytm Payments Bank को आरबीआई ने भी थोड़ी राहत, यह सेवाएं रहेंगी 15 मार्च तक चालू

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। हालांकि, पेटीएम के प्रति केंद्रीय बैंक के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी से 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अनियमितताएं पाए जाने के बाद आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।

RBI ने बदला फैसला
इसके साथ ही आरबीआई ने ग्राहकों को सुझाव दिया है कि अगर वे इस बैंक खाते में अपना वेतन प्राप्त करते हैं या इससे स्वचालित भुगतान करते हैं या सरकारी योजनाओं की कोई सुविधा लेते हैं, तो उन्हें इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि 15 मार्च 2024 के बाद उपरोक्त सभी सुविधाएं पेटीएम पेमेंट बैंक खाते पर उपलब्ध नहीं होंगी।शुक्रवार को एक तरफ आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर अपनी नई गाइडलाइंस जारी कीं, जो 31 जनवरी 2024 को इस संबंध में जारी गाइडलाइंस की जगह लेंगी, तो दूसरी तरफ एक सवाल-जवाब (एफएक्यू) भी जारी किया। ग्राहकों की सुविधा के लिए.इसमें साफ कहा गया है कि 15 मार्च 2024 के बाद भी अगर ग्राहकों के बैंक खाते में पैसे हैं तो वे इसका इस्तेमाल कार्ड या किसी अन्य तरीके से नहीं कर पाएंगे। यह सुविधा खाते में पैसे खत्म होने तक उपलब्ध रहेगी.पेटीएम की प्रमोटर कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के खातों की आवाजाही पर प्रतिबंध 29 फरवरी, 2024 से लागू होगा। बैंक को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वह ग्राहकों को अपने पैसे निकालने की सुविधा देना जारी रखे और ग्राहकों को ऐसा करना चाहिए। इससे कोई परेशानी नहीं होगी.

ये सेवाएं 15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी
हालांकि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लेनदेन पर प्रतिबंध है, हालांकि, यदि किसी उपयोगकर्ता के पेमेंट्स बैंक खाते पर पार्टनर बैंक से कोई रिफंड, कैशबैक, ब्याज या स्कैन लेनदेन की अनुमति है। वहीं, ग्राहक 15 मार्च के बाद भी अपने खाते से बैलेंस निकाल सकेंगे। पेटीएम वॉलेट की रकम का इस्तेमाल 15 मार्च के बाद भी किया जा सकता है.

आरबीआई ने क्यों लगाया बैन?
आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ और समय दिया जा रहा है।

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