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Railway Bonus 2026: RPF और RPSF जवानों को मिलेगा 6,908 रुपये तक बोनस, रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश

Railway Bonus 2026: RPF और RPSF जवानों को मिलेगा 6,908 रुपये तक बोनस, रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल मंत्रालय ने ग्रुप 'C' के पात्र कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिनों का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत पात्र जवानों को अधिकतम 6,908 रुपये तक बोनस मिलेगा।

2 नवंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, राष्ट्रपति ने इस बोनस को मंजूरी दी है। इसका लाभ RPF और RPSF के ग्रुप 'C' के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें वर्दीधारी और गैर-वर्दीधारी दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं।

कैसे तय होगी बोनस की रकम?

रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, बोनस की गणना कर्मचारी के औसत मासिक वेतन या 7,000 रुपये की निर्धारित सीमा में से जो भी कम होगा, उसके आधार पर की जाएगी। यह सीमा 1 अप्रैल 2014 से लागू है।

बोनस निकालने के लिए मासिक वेतन को 30.4 से भाग दिया जाएगा। इसके बाद मिलने वाली दैनिक राशि को 30 दिनों से गुणा किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 7,000 रुपये से अधिक है, उनकी गणना इसी निर्धारित सीमा के आधार पर होगी।

इस हिसाब से अधिकतम बोनस की रकम 6,907.89 रुपये बनती है, जिसे राउंड ऑफ करने के बाद 6,908 रुपये का भुगतान किया जाएगा। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का बोनस उनकी पात्र वेतन राशि के अनुसार तय होगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

बोनस का लाभ पाने के लिए कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी है। साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी।

जिन कर्मचारियों ने छह महीने से अधिक लेकिन एक साल से कम सेवा दी है, उन्हें सेवा अवधि के अनुपात में यानी प्रो-राटा आधार पर बोनस मिलेगा। पूरी तरह अस्थायी एड-हॉक आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इसके पात्र होंगे।

इसके अलावा 31 मार्च 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए, मेडिकल आधार पर सेवा से अलग हुए या निधन हो चुके कर्मचारी भी पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर बोनस के हकदार होंगे।

छुट्टी और निलंबन को लेकर क्या हैं नियम?

मंत्रालय के सर्कुलर में छुट्टी और निलंबन की अवधि को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। हाफ-पे लीव, लीव नॉट ड्यू और स्टडी लीव को पात्रता की गणना में शामिल किया जाएगा। हालांकि, असाधारण अवकाश और डाइज-नॉन अवधि को सेवा में नहीं गिना जाएगा।

निलंबित कर्मचारियों के मामले में पात्रता बहाली से जुड़े फैसले पर निर्भर करेगी। वहीं, निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पार्ट-टाइम कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।

रेल मंत्रालय के इस फैसले से RPF और RPSF के हजारों पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

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