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PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी ₹3,000 मासिक पेंशन, जानें कौन कर सकता है आवेदन
 

PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी ₹3,000 मासिक पेंशन, जानें कौन कर सकता है आवेदन

देश में बड़ी संख्या में किसान खेती पर निर्भर हैं। उम्र बढ़ने के साथ खेती में पहले जैसी मेहनत करना मुश्किल हो सकता है और ऐसे समय में नियमित आय की जरूरत भी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) शुरू की थी। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करती है।
योजना के तहत पात्र किसान 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच जुड़ सकते हैं। उन्हें 60 वर्ष की उम्र तक निर्धारित राशि का योगदान करना होता है। इसके बाद पात्र किसान को न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलने का प्रावधान है।


उम्र के हिसाब से तय होता है मासिक योगदान
इस योजना में किसान की उम्र के आधार पर मासिक योगदान तय होता है। जितनी कम उम्र में किसान योजना से जुड़ता है, उसका मासिक योगदान उतना कम रहता है।
•    18 साल की उम्र में योगदान: ₹55 प्रति माह
•    20 साल की उम्र में: ₹61 प्रति माह
•    25 साल की उम्र में: ₹80 प्रति माह
•    30 साल की उम्र में: ₹105 प्रति माह
•    35 साल की उम्र में: ₹150 प्रति माह
•    40 साल की उम्र में: ₹200 प्रति माह
किसान के योगदान के बराबर राशि केंद्र सरकार की ओर से भी पेंशन फंड में जमा किए जाने का प्रावधान है। योगदान बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए जमा किया जा सकता है।
कौन किसान ले सकता है योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। पात्रता के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। किसान का नाम संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
हालांकि, NPS, EPFO या ESIC जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लोग और इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होते।


60 साल के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?
योजना की शर्तों के अनुसार, 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पात्र किसान को ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है। यदि पेंशन प्राप्त करने वाले किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को निर्धारित नियमों के तहत 50 प्रतिशत यानी ₹1,500 प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।
ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
योजना में आवेदन के लिए किसान अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जा सकते हैं। वहां आधार कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक और जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खसरा या खतौनी साथ ले जाना उपयोगी रहेगा।
CSC ऑपरेटर पात्रता की जानकारी दर्ज करने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करता है। किसान की उम्र के आधार पर उसका मासिक योगदान निर्धारित होता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पेंशन से संबंधित अकाउंट नंबर और कार्ड जारी किया जाता है।
मासिक योगदान बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए जमा किया जा सकता है। योजना में शामिल होने से पहले किसान को मौजूदा पात्रता, योगदान और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल या CSC से जरूर जांच लेनी चाहिए।
 

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