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2026 में EPFO से पैसा निकालना होगा आसान: जानिए नए नियम और रिटायरमेंट से पहले निकालने की पूरी प्रक्रिया

2026 में EPFO से पैसा निकालना होगा आसान: जानिए नए नियम और रिटायरमेंट से पहले निकालने की पूरी प्रक्रिया​​​​​​​

सैलरी पाने वाले लोगों के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को सबसे भरोसेमंद बचत विकल्पों में से एक माना जाता है। अब, 2025-26 में EPF खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पैसे निकालने के नियमों को आसान और साफ़ कर दिया है, जिससे लोगों के लिए यह समझना आसान हो गया है कि वे कब और किन परिस्थितियों में अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसका मकसद ज़रूरत के समय मदद देना और रिटायरमेंट की बचत को सुरक्षित रखना है।

अब तीन मुख्य कैटेगरी में पैसे निकाले जा सकते हैं
पहले, EPF से पैसे निकालने के नियम 13 कैटेगरी में बँटे हुए थे, जिससे कर्मचारियों को काफी कन्फ्यूजन होता था। अब, नियमों को सिर्फ़ तीन मुख्य कैटेगरी में बाँट दिया गया है: ज़रूरी ज़रूरतें, घर से जुड़ी ज़रूरतें, और खास परिस्थितियाँ। इससे न सिर्फ़ फंड निकालना आसान हुआ है, बल्कि ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस भी आसान हो गया है।

आप अपना पूरा EPF अमाउंट कब निकाल सकते हैं?
आप कुछ खास परिस्थितियों में अपना पूरा EPF अमाउंट निकाल सकते हैं, जैसे 58 साल की उम्र पूरी होने पर या अपनी मर्ज़ी से रिटायर होने पर, विकलांगता या काम करने में असमर्थता की स्थिति में। इसके अलावा, आप बेरोज़गार होने के तुरंत बाद 75% और बाकी 25% 12 महीने बाद निकाल सकते हैं। विदेश में बसने पर भी पैसे निकालने की इजाज़त है।

आंशिक निकासी: आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?
आप कुछ खास ज़रूरतों के लिए अपने EPFO ​​अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, 5 साल की सर्विस के बाद, आप घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए पैसे निकाल सकते हैं। 10 साल की सर्विस के बाद, आप होम लोन चुकाने के लिए 90% तक निकाल सकते हैं। मरम्मत के लिए, आप अपनी मासिक सैलरी का 12 गुना या अपने PF योगदान में जमा राशि, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं। यह सुविधा दो बार ली जा सकती है।

मेडिकल इलाज, शादी और शिक्षा के लिए
आप अपने, अपने जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के मेडिकल इलाज के लिए कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई न्यूनतम सर्विस की शर्त नहीं है। 7 साल की सर्विस के बाद, आप अपनी शादी या अपने बच्चों/भाई-बहनों की शादी के लिए अपने कुल योगदान का 50% निकाल सकते हैं। इसके अलावा, 7 साल की सर्विस के बाद, आप अपने बच्चों की शिक्षा (कक्षा 10 के बाद) के लिए कुल योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं। 

रिटायरमेंट से पहले या इमरजेंसी स्थितियों में:
54 साल की उम्र में या रिटायरमेंट से एक साल पहले, आप 90% फंड निकाल सकते हैं। बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, या अगर आपको दो महीने से ज़्यादा समय से सैलरी नहीं मिली है, तो भी थोड़ी रकम निकाली जा सकती है।

टैक्स के नियम क्या हैं?
EPF से पैसे निकालते समय टैक्स के नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कर्मचारी ने लगातार पाँच साल या उससे ज़्यादा समय तक काम किया है, तो EPF से निकाला गया पैसा पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है। हालाँकि, अगर आप पाँच साल से पहले पैसे निकालते हैं, तो TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लग सकता है।

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