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एड़ी-चोटी तक का लगा लो जोर फिर भी इन किसानों ओ नहीं मिलेगा PM-Kisan का पैसा, फटाफट जान ले कहीं आपका नाम भी तो नहीं लिस्ट में 

एड़ी-चोटी तक का लगा लो जोर फिर भी इन किसानों ओ नहीं मिलेगा PM-Kisan का पैसा, फटाफट जान ले कहीं आपका नाम भी तो नहीं लिस्ट में 

बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। यह रकम दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अब तक ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत 18 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को यह लाभ मिल चुका है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण 18वीं किस्त में लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गई है। पिछले साल अक्टूबर महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए थे। अब किसानों को 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Installment) का इंतजार है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

पीएम किसान के लिए आवेदन कैसे करें?
सभी पात्र भूमिधारक किसान, जो अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हैं, वे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'किसान कॉर्नर' के अंतर्गत स्व-पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए। आवेदक के नाम पर भूमि जमाबंदी (01.02.2019 से पहले) होनी चाहिए और उसका बैंक खाता आधार और एनपीसीआई से (डीबीटी सक्षम) जुड़ा होना चाहिए।

कौन से किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं?
जिनके परिवार में पहले से ही कोई सदस्य इस योजना का लाभार्थी है।
जिनके पास अपनी खेती योग्य भूमि नहीं है।
आवेदक की आयु 01.02.2019 को 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक संस्थागत भूमि का मालिक हो।
आवेदक/परिवार के अन्य सदस्य एनआरआई हों।
जिनके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद पर हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य का पूर्व/वर्तमान मंत्री रहा हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद का अध्यक्ष, नगर निगम का मेयर/लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का वर्तमान/पूर्व सदस्य रहा हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/सरकार से संबद्ध किसी स्वायत्त संस्था का वर्तमान/पूर्व अधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त खंड में उल्लिखित संस्था के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हों और जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक हो (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर)।
जिनके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/वास्तुकार से संबंधित पेशेवर निकाय में पंजीकृत हो और प्रैक्टिस कर रहा हो।

ई-केवाईसी अनिवार्य है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन ईकेवाईसी अनिवार्य है। eKYC के माध्यम से किसान अपने आधार कार्ड को योजना से लिंक कर सकते हैं, जिससे राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। किसान अपना eKYC करवा लें और योजना का लाभ उठाएं।

यहाँ संपर्क करें
अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना का लाभार्थी हो सकता है।

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