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New Income Tax Rules: घर में कैश रखा तो लगेगा 84% जुर्माना? CA ने बताई सच्चाई, नहीं समझे तो किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे

New Income Tax Rules: घर में कैश रखा तो लगेगा 84% जुर्माना? CA ने बताई सच्चाई, नहीं समझे तो किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे

नए इनकम टैक्स नियमों के तहत, सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा आपकी कमाई है, आपकी प्रॉपर्टी है, और आप जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं, तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपके पास बड़ी मात्रा में कैश मिलता है और आप उसका सोर्स या कारण नहीं बता पाते हैं, तो आपको भारी पेनल्टी लग सकती है। हाल ही में, एक लिंक्डइन पोस्ट में, इन्वेस्टमेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट सार्थक आहूजा ने बताया कि कुछ खास तरह के कैश ट्रांजैक्शन का हिसाब रखना क्यों ज़रूरी है। सरकार अब बिना बताए या बिना हिसाब वाले कैश पर सख्ती कर रही है। घर पर तय लिमिट से ज़्यादा कैश रखने पर भी टैक्स लग सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके घर पर ऐसा कैश मिलता है जिसका आप कोई सही कारण नहीं बता पाते हैं, तो आपको भारी टैक्स और पेनल्टी दोनों लग सकती हैं।

CA का कहना है: 84% टैक्स लग सकता है
सार्थक आहूजा ने लिखा, "नए इनकम टैक्स नियमों के तहत, आपके घर पर मिले बिना हिसाब वाले कैश पर कुल 84% टैक्स लगेगा।" उन्होंने आगे बताया, "अगर आपके घर पर कोई ऐसा कैश मिलता है जिसका आप हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो उस पर कुल 84% टैक्स, सरचार्ज, सेस और पेनल्टी लगेगी।" अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा?

आहूजा ने बताया, "इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए कैश ट्रांजैक्शन पर नज़र रखता है।" उदाहरण के लिए, "अगर किसी सेविंग अकाउंट से एक साल में 10 लाख रुपये से ज़्यादा कैश निकाला जाता है, तो बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होती है।" उन्होंने आगे कहा, "अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज़्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। अगर आप 20 लाख रुपये से ज़्यादा निकालते हैं, तो बैंक TDS भी काटेगा। और अगर डिपार्टमेंट को कोई गड़बड़ी का शक होता है, तो वे आपके खिलाफ सर्च और सीज़र की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।"

प्रॉपर्टी से जुड़े कैश ट्रांजैक्शन भी जांच के दायरे में हैं
प्रॉपर्टी से जुड़े कैश ट्रांजैक्शन भी कड़ी निगरानी में हैं। आहूजा ने कहा, "अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने पर ₹20,000 से ज़्यादा कैश लेते हैं, तो उस रकम पर 100% पेनल्टी लगेगी। अगर आप एक दिन में एक ही कस्टमर से ₹2 लाख से ज़्यादा कैश लेते हैं, तो पूरी रकम पर 100% पेनल्टी लगेगी।"

परिवार और दोस्तों से कैश उधार लेना भी गैर-कानूनी है
दोस्तों या रिश्तेदारों से कैश में पैसे उधार लेना भी कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा, "अगर आप किसी से कैश में लोन लेते हैं, तो पूरी लोन की रकम पर 100% पेनल्टी लगेगी, क्योंकि कैश में कोई भी लोन लेना मना है।" आज के टेक्नोलॉजी वाले सरकारी सिस्टम में, बैंक और पेमेंट ऐप्स लगातार आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं। इससे डिपार्टमेंट के लिए कैश ट्रांजैक्शन और आपकी बताई गई इनकम के बीच किसी भी गड़बड़ी का पता लगाना आसान हो जाता है। आखिर में उन्होंने चेतावनी दी, "याद रखें, सरकार के पास इतनी जानकारी है कि वह आज किसी को भी उनके ट्रांजैक्शन के आधार पर पकड़ सकती है।"

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