31 मार्च डेडलाइन अलर्ट! ये 10 जरूरी फाइनेंशियल काम नहीं किए तो हो सकता है बड़ा नुकसान
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने वाला है, और 31 मार्च तेज़ी से नज़दीक आ रहा है। इसे देखते हुए, अपने टैक्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़े सभी ज़रूरी काम समय पर पूरे करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इन कामों को काफी पहले ही निपटा लेने से, आप न सिर्फ़ टैक्स से जुड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं, बल्कि किसी भी संभावित पेनल्टी या उलझनों से भी बच सकते हैं। आइए उन ज़रूरी कामों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें आपको 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए।
नंबर 1: टैक्स बचाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पूरे करें
अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) को चुनते हैं, तो आप PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। याद रखें कि इन फंड्स को 31 मार्च से पहले जमा करना ज़रूरी है।
नंबर 2: अपने PAN कार्ड से जुड़ी औपचारिकताएँ पूरी करें
अगर आप नए PAN कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 31 मार्च से पहले अपने Aadhaar कार्ड का इस्तेमाल करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद, PAN कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में ज़्यादा समय लग सकता है, और आपको ज़्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ सकते हैं।
नंबर 3: इन्वेस्टमेंट का सबूत जमा करें
पक्का करें कि आप सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स—जैसे HRA रसीदें, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के सबूत, और ELSS और PPF के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड—अपने एम्प्लॉयर को समय पर जमा कर दें। ऐसा करने में किसी भी देरी से आपकी सैलरी से ज़्यादा टैक्स काटा जा सकता है।
नंबर 4: अपना AIS और Form 26AS चेक करें
इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी इनकम और टैक्स देनदारियों के बारे में पूरी जानकारी होती है। भविष्य में टैक्स अधिकारियों से नोटिस मिलने से बचने के लिए, इन रिकॉर्ड्स में किसी भी विसंगति या गलती को तुरंत ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
**नंबर 5: अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करें
31 मार्च से पहले अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा, यह पक्का करता है कि आपका मेडिकल कवरेज चालू रहे और उसमें कोई रुकावट न आए। इसलिए, इस काम को भी पूरा करना न भूलें।
नंबर 6: अपने ITR में गलतियाँ सुधारने का आखिरी मौका
अगर आपने अपने पिछले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई गलती की है, तो 31 मार्च उसे सुधारने की आखिरी तारीख है। आप Updated Return (ITR-U) फाइल करके ये गलतियाँ सुधार सकते हैं। नंबर 7 – होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लें
अगर आपने होम लोन लिया है, तो पक्का करें कि आप अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लें। इससे आपको टैक्स में छूट मिलती है।
नंबर 8 – अपने कैपिटल गेन्स की समीक्षा करें
अगर आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो अपने मुनाफे और नुकसान की समीक्षा ज़रूर करें। इससे आपको अपने टैक्स की सही-सही गणना करने और उसे चुकाने में मदद मिलेगी।
नंबर 9 – सरकारी योजनाओं में न्यूनतम निवेश करें
PPF, SSY, या SCSS जैसी योजनाओं में हर साल कम से कम कुछ रकम जमा करना ज़रूरी होता है। अगर आप यह रकम जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद हो सकता है या निष्क्रिय हो सकता है।
नंबर 10 – विदेश से हुई आय का खुलासा करें
अगर आपने विदेश में कोई आय अर्जित की है, तो पक्का करें कि आप उसकी सही-सही जानकारी दें। ऐसा न करने पर आपको नोटिस मिल सकता है या आप पर जुर्माना लग सकता है। ये काम भले ही छोटे लगें, लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप 31 मार्च से पहले ये काम पूरे कर लेते हैं, तो आप बिना किसी तनाव के नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए, देर न करें—अपने ज़रूरी काम आज ही पूरे करें।

