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1 अप्रैल से इनकम टैक्स में बड़े बदलाव: सैलरी, बोनस, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर अब लगेगा टैक्स, जानिए पूरी डिटेल

1 अप्रैल से इनकम टैक्स में बड़े बदलाव: सैलरी, बोनस, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर अब लगेगा टैक्स, जानिए पूरी डिटेल

केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2026 से पूरे देश में एक नई इनकम टैक्स व्यवस्था लागू करने जा रही है। यह नया कानून मौजूदा इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 के ड्राफ़्ट के अनुसार, मध्यम-वर्ग के टैक्सपेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और बड़े कारोबारी घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेट करने के तरीकों में पूरी तरह से बदलाव आएगा। ये ड्राफ़्ट नियम 22 फरवरी, 2026 तक आम लोगों के सुझावों के लिए खुले थे। नए नियमों का मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं—जैसे कंपनी की तरफ से दिए गए घर, कार और तोहफ़े—की कीमत तय करने के लिए एक पक्का फ़ॉर्मूला बनाना है, ताकि टैक्स के आकलन और कैलकुलेशन में पारदर्शिता बनी रहे।

1. नया कानून वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा

इनकम-टैक्स रूल्स, 2026, आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। इसका मतलब है कि ये नियम वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कमाई गई इनकम पर और असेसमेंट ईयर 2027-28 के लिए फ़ाइल किए गए टैक्स रिटर्न पर लागू होंगे। यह नया ढांचा इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 को सपोर्ट करने के लिए पेश किया गया है, जो टैक्स कैलकुलेशन की प्रक्रिया को और भी आसान बनाता है।

2. रिटायरमेंट फ़ंड में ₹7.5 लाख से ज़्यादा के योगदान पर टैक्स

अगर आपका एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फ़ंड (PF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), या सुपरएनुएशन फ़ंड में सालाना ₹7.5 लाख से ज़्यादा का योगदान देता है, तो ऐसे योगदान पर अब टैक्स लगेगा। ड्राफ़्ट नियमों में एक खास फ़ॉर्मूला बताया गया है, जिसके तहत ₹7.5 लाख की सीमा से ज़्यादा के योगदान—और उस पर मिलने वाले रिटर्न (ब्याज/डिविडेंड)—को 'टैक्सेबल सुविधा' (taxable perquisites) के तौर पर गिना जाएगा।

3. कंपनी की तरफ से दिए गए घर की कीमत तय करने का तरीका एक जैसा होगा

40 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर: सैलरी का 10% टैक्सेबल कीमत मानी जाएगी।
15 से 40 लाख के बीच आबादी वाले शहर: सैलरी का 7.5% टैक्सेबल कीमत मानी जाएगी।
दूसरे शहर: सैलरी का 5%। अगर कर्मचारी खुद किराए का कुछ हिस्सा दे रहा है, तो वह रकम इस कीमत में से घटा दी जाएगी। 4. किराए के आवास के लिए अलग नियम

यदि कंपनी स्वयं कोई घर किराए पर लेती है और उसे कर्मचारी को उपलब्ध कराती है, तो नियम अलग होते हैं। इस स्थिति में, कर योग्य मूल्य कंपनी द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक किराए या कर्मचारी के वेतन के 10%—इनमें से जो भी कम हो—उसे माना जाता है। यह नियम महानगरों में किराए पर लिए गए आवासों पर लागू होता है।

5. ऑफिस की कार का उपयोग अब अधिक महंगा होगा

निजी और आधिकारिक—दोनों उद्देश्यों के लिए—ऑफिस की कार के उपयोग हेतु एक निश्चित मासिक कर योग्य मूल्य निर्धारित किया गया है:

1.6 लीटर तक के इंजन: ₹5,000 प्रति माह।
1.6 लीटर से बड़े इंजन: ₹7,000 प्रति माह।
ड्राइवर की सुविधा: अतिरिक्त ₹3,000 प्रति माह।
कर दायित्व की गणना इन निश्चित मूल्यों को कर्मचारी की वेतन आय में जोड़कर की जाएगी।

6. त्योहारों पर मिलने वाले उपहारों की सीमा ₹15,000 निर्धारित

कंपनियों से प्राप्त उपहार, वाउचर या टोकन अब केवल ₹15,000 की संचयी वार्षिक सीमा तक ही कर-मुक्त होंगे। यदि वर्ष के दौरान प्राप्त उपहारों का कुल मूल्य ₹15,000 से अधिक हो जाता है, तो पूरी राशि कर योग्य हो जाएगी। पहले, यह सीमा काफी कम थी।

7. ₹200 तक के ऑफिस के भोजन कर-मुक्त

काम के घंटों के दौरान उपलब्ध कराए गए भोजन या गैर-मादक पेय पदार्थों पर कर नहीं लगेगा, बशर्ते उनका मूल्य ₹200 प्रति भोजन से अधिक न हो। इसमें ऑफिस की कैंटीन, भोजन कूपन और कॉर्पोरेट भोजन कार्यक्रम शामिल हैं।

8. नियोक्ता से लिए गए ऋण पर कर

यदि कोई कंपनी शून्य ब्याज दर पर या रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, तो ऐसे ऋण से प्राप्त लाभ कर योग्य होगा। कर की गणना भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की प्रचलित ब्याज दरों के आधार पर की जाएगी। हालाँकि, ₹2 लाख तक के ऋण, या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लिए गए ऋण कर से मुक्त होंगे। 9. कर-मुक्त आय से संबंधित खर्चों के संबंध में नियम

यदि आप ऐसी आय अर्जित करते हैं जो कर से मुक्त है, तो उससे जुड़े खर्चों का दावा करने के लिए एक नया सूत्र पेश किया गया है। निवेश के औसत वार्षिक मूल्य का एक प्रतिशत खर्च के रूप में माना जाएगा; हालाँकि, यह रकम आपके द्वारा असल में क्लेम किए गए कुल खर्चों से ज़्यादा नहीं हो सकती।

10. विदेशी डिजिटल बिज़नेस के लिए ₹2 करोड़ की सीमा

डिजिटल बिज़नेस करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 'महत्वपूर्ण आर्थिक मौजूदगी' (Significant Economic Presence) की एक सीमा तय की गई है। अगर किसी कंपनी का भारत में रेवेन्यू ₹2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, या उसके 300,000 से ज़्यादा भारतीय यूज़र्स हैं, तो उसे भारत में टैक्स देना होगा।

'पर्क्स' (Perks) क्या हैं?

बेसिक सैलरी के अलावा, एम्प्लॉयर द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और फायदों को 'पर्क्स' कहा जाता है। इनके उदाहरणों में कंपनी की कार, घर, क्लब की मेंबरशिप, या घरेलू मदद शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फायदों को आपकी 'इनकम' का हिस्सा मानता है, उन्हें एक मौद्रिक मूल्य देता है, और उसी के हिसाब से टैक्स लगाता है।

फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप पर असर

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन बदलावों का आपकी 'टेक-होम' सैलरी पर सीधा असर पड़ सकता है। कंपनियों को अपने सैलरी स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि ये नए मूल्यांकन फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप में सही-सही दिखाए गए हैं।

करदाताओं को क्या करना चाहिए?

नए नियम लागू होने से पहले, करदाताओं को अपनी टैक्स देनदारी को मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अपनी सैलरी के हिस्सों—जैसे कार अलाउंस, हाउसिंग बेनिफिट्स और रिटायरमेंट फंड्स—की समीक्षा करनी चाहिए। शनिवार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'इनकम टैक्स रूल्स, 2026' का एक नया ड्राफ़्ट जारी किया। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना और आम करदाताओं के लिए नियमों को ज़्यादा सुलभ बनाना है।

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