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ITR फाइल कर दिया लेकिन अबतक नहीं मिला रिफंड तो ऐसे पता करे कहाँ फंसा है पैसा ? जाने स्टेप - बाय - स्टेप गाइड 

ITR फाइल कर दिया लेकिन अबतक नहीं मिला रिफंड तो ऐसे पता करे कहाँ फंसा है पैसा ? जाने स्टेप - बाय - स्टेप गाइड 

क्या आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया है? अगर आप उन लाखों टैक्सपेयर्स में से हैं जो हर सुबह अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि रिफंड में देरी किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी तरफ से की गई कुछ छोटी गलतियों के कारण है। यह खबर बताती है कि आपका रिफंड कहां और क्यों अटक सकता है।

बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेशन न होना
टैक्स डिपार्टमेंट अब सिर्फ उन्हीं अकाउंट में पैसे भेजता है जो पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड हैं। अगर आपने नया अकाउंट खोला है या अपने पुराने अकाउंट की डिटेल्स अपडेट नहीं की हैं, तो रिफंड का स्टेटस फेल दिखा सकता है। ऐसे में, जल्दी से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और 'माई बैंक अकाउंट' सेक्शन में अपना अकाउंट वैलिडेट करें।

ज्यादा वैल्यू वाले रिफंड की डिपार्टमेंट द्वारा जांच
CBDT के अनुसार, इस साल डिपार्टमेंट उन रिफंड की अच्छी तरह से जांच कर रहा है जहां रिफंड की रकम बहुत ज्यादा है या जहां टैक्सपेयर्स ने फॉर्म-16 के अलावा डिडक्शन (जैसे HRA, 80C) क्लेम किए हैं। डिपार्टमेंट यह पक्का करना चाहता है कि ये क्लेम फर्जी न हों।

ई-वेरिफिकेशन में देरी
ITR फाइल करना ही काफी नहीं है। इसे फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करना भी जरूरी है। अगर आपने अभी तक इसे आधार OTP से वेरिफाई नहीं किया है, तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और आप रिफंड के बारे में भूल ही जाएं।

डेटा में मिसमैच
अगर आपकी बताई गई इनकम और आपके AIS (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) या 26AS में दिखाई गई जानकारी में थोड़ा सा भी अंतर है, तो सिस्टम आपका रिफंड रोक देगा। क्रिप्टोकरेंसी या ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली इनकम को न बताना भी महंगा पड़ सकता है।

अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें।
ई-फाइल टैब पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें।
व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर जाएं। यहां आप अपने लेटेस्ट रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको "रिफंड रीइश्यू" का ऑप्शन दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बैंक डिटेल्स में कोई गलती थी।

एक्सपर्ट की सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका रिफंड अटका हुआ है, तो आपको अपना पेंडिंग एक्शन टैब जरूर चेक करना चाहिए। डिपार्टमेंट ने कई टैक्सपेयर्स को मैसेज के जरिए नोटिस भेजे हैं, और जवाब न देने पर रिफंड हमेशा के लिए रोका जा सकता है।

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