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रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! Train Luggage Rule के तहत तय है सामान की लिमिट, ज्यादा सामान पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज 

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! Train Luggage Rule के तहत तय है सामान की लिमिट, ज्यादा सामान पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज 

भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। कुछ लोग छोटे बैग ले जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पूरे घर का सामान लेकर सफ़र करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में आप कितना सामान ले जा सकते हैं, इसकी एक लिमिट है? अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं, तो आपका सफ़र काफी महंगा हो सकता है। हाल ही में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में रेलवे के सामान के नियमों के बारे में बताया, और यात्रियों को इनके बारे में पता होना चाहिए। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और मुफ़्त सामान की लिमिट कोच के टाइप के हिसाब से पहले से तय है। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और कोच में भीड़भाड़ को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि ट्रेनों में "जितना चाहो उतना सामान ले जाओ" वाला तरीका अब नहीं चलेगा।

आप कितना सामान ले जा सकते हैं?
रेलवे के नियमों के अनुसार, AC थ्री टियर और चेयर कार में सफ़र करने वाले यात्री बिना किसी चार्ज के ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। यह इन कैटेगरी के लिए मुफ़्त लिमिट है। फर्स्ट क्लास और AC टू टियर के यात्रियों को 50 किलोग्राम तक सामान बिना किसी चार्ज के ले जाने की इजाज़त है, जबकि वे फीस देकर ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। अगर आप AC फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा छूट मिलती है। ऐसे यात्री 70 किलोग्राम तक सामान मुफ़्त में ले जा सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो, तो वे फीस देकर 150 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। अगर आप तय लिमिट से ज़्यादा सामान लेकर कोच में चढ़ते हैं, तो रेलवे जुर्माना लगा सकता है।

सामान के साइज़ से जुड़े नियम
सिर्फ़ वज़न की ही लिमिट नहीं है, बल्कि सामान के साइज़ को लेकर भी सख़्त नियम हैं। रेलवे के अनुसार, किसी ट्रंक, सूटकेस या बॉक्स की बाहरी लंबाई 100 cm, चौड़ाई 60 cm और ऊंचाई 25 cm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा सामान यात्री डिब्बे में ले जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे सामान को ब्रेक वैन (SLR) या पार्सल वैन में बुक करवाना होगा। रेल मंत्री ने यह भी साफ़ किया कि पर्सनल यात्रा की आड़ में कोच में कमर्शियल सामान ले जाना मना है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।

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