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अगर बैंक में नोट बदलवाने हैं तो पहले जान लें ये नियम, एक दिन में कितने नॉट करा स्केट है एक्सचेंज ?

अगर बैंक में नोट बदलवाने हैं तो पहले जान लें ये नियम, एक दिन में कितने नॉट करा स्केट है एक्सचेंज ?

लोगों को अक्सर फटे, गंदे या दाग वाले नोट मिलते हैं। कभी-कभी, ATM से भी ऐसे नोट निकलते हैं, जिससे परेशानी होती है। अक्सर, दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं, और लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें कैसे बदला जाए। इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने इन नोटों को बदलने के लिए क्या नियम बनाए हैं और एक बैंक एक दिन में कितने नोट बदल सकता है।

एक दिन में कितने नोट बदले जा सकते हैं?

RBI के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 नोट बदल सकता है। इन नोटों की कुल कीमत ₹5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में, बैंक काउंटर पर तुरंत पेमेंट करता है। हालांकि, अगर नोटों की कुल कीमत इससे ज़्यादा है, तो बैंक नोट स्वीकार कर लेता है, और पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। ₹50,000 से ज़्यादा के नोट बदलने में कुछ समय लग सकता है।

क्या बैंक नोट बदलने के लिए कोई फीस लेता है?

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, फटे या गंदे नोट बदलने के लिए आमतौर पर कोई फीस नहीं लगती है। हालांकि, आपको पूरी रकम मिलेगी या नहीं, यह नोट की हालत पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में, खासकर बहुत ज़्यादा खराब नोटों के साथ, आपको कम रकम मिल सकती है। बैंक उन सभी नोटों को बदलते हैं जो साफ तौर पर पहचाने जा सकते हैं और जिनमें ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। इसमें गंदे, फटे या हल्के खराब नोट शामिल हैं। अगर कोई नोट पूरी तरह से जला हुआ है या जानबूझकर खराब किया गया है, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है।

बहुत ज़्यादा खराब नोटों का क्या होता है?

जो नोट बहुत ज़्यादा जले हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं, या बहुत खराब हालत में हैं, उन्हें रेगुलर बैंक ब्रांच मना कर सकती हैं। ऐसे नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में बदला जा सकता है, जहाँ उनका मूल्यांकन अलग तरीके से किया जाता है। RBI ने साफ किया है कि कोई भी बैंक फटे या गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। बैंक बचे हुए हिस्से के आधार पर नोट की कीमत तय करता है और उसी के अनुसार पेमेंट करता है।

छोटे डिनॉमिनेशन के लिए पूरी कीमत

RBI के नियमों के अनुसार, 1 रुपये से 20 रुपये तक के नोटों के लिए आधी कीमत देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे नोटों के लिए पूरी कीमत दी जाती है। हालांकि, 50 से 500 रुपये तक के नोटों के लिए, नोट की हालत के आधार पर कुछ कटौती की जा सकती है। अप्रैल 2017 में जारी दिशानिर्देशों में, RBI ने कहा था कि सभी बैंक अपने ग्राहकों के फटे या खराब नोटों को बदलने के लिए बाध्य हैं। यह सर्विस मुफ़्त है, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जा सकती।

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