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बड़ी खुशखबरी! युवाओं को 4% ब्याज पर मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

बड़ी खुशखबरी! युवाओं को 4% ब्याज पर मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक योजना लागू कर रही है। इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' है, जिसके तहत युवा अपनी खुद की इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सिर्फ़ 4% की ब्याज दर पर ₹10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन बैंकों के ज़रिए दिए जाएँगे, और सरकार इन पर काफ़ी ज़्यादा ब्याज सब्सिडी (छूट) देगी। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इस योजना का फ़ायदा उठाकर अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़ें। यह युवाओं के लिए अपनी किस्मत बदलने और दूसरों को रोज़गार देने का एक बेहतरीन मौका है।

किन श्रेणियों के लोग लोन के लिए पात्र हैं और उन्हें किस ब्याज दर पर लोन मिलेगा?

आरक्षित श्रेणियाँ: 0%
सामान्य श्रेणी: 4%
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, महिलाएँ, पूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित आवेदकों को अपने टर्म लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। ब्याज की पूरी राशि सरकार वहन करेगी।

कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कुल प्रोजेक्ट लागत का 10% अपने संसाधनों से देना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को सिर्फ़ 5% देना होगा।
आवेदक ने पहले किसी भी सरकारी संस्थान या खादी बोर्ड से लोन न लिया हो।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार कार्ड।
शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (मार्कशीट)।
निवास का प्रमाण (मूल निवास प्रमाण पत्र) और जनसंख्या प्रमाण पत्र।
गाँव के मुखिया (ग्राम प्रधान) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR): इसमें उस विशिष्ट बिज़नेस/उद्योग की पूरी रूपरेखा और उसमें लगने वाली अनुमानित लागत का विवरण शामिल होता है, जिसे आप शुरू करना चाहते हैं।

बैंक लोन के लिए आवेदन कैसे करें? 
ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ:** उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के लिंक पर क्लिक करें।
**पंजीकरण:** एक यूनिक लॉगिन ID बनाने के लिए अपनी बुनियादी जानकारी भरकर पंजीकरण करें।
**फॉर्म भरें:** अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अपने प्रस्तावित उद्योग/प्रोजेक्ट से संबंधित विशिष्ट विवरण देकर आवेदन फॉर्म पूरा करें। **दस्तावेज़ अपलोड करें:** ऊपर बताए गए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
**जमा करना और सत्यापन:** फॉर्म जमा करने के बाद, ज़िला ग्रामोद्योग कार्यालय आपके आवेदन की जाँच करेगा। यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपका आवेदन ऋण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?

यदि आपको आवेदन करते समय कोई कठिनाई आती है या आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप सीधे ज़िला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं:

9580503141
7376766427

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