सरकार का बड़ा ऐलान: बिना ब्याज और बिना गारंटी 5 लाख तक का लोन, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
केंद्र और राज्य सरकारें गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती हैं। कुछ योजनाएं वित्तीय सहायता देती हैं, जबकि अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना के बारे में बता रहे हैं जिसके तहत आप कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। यह योजना बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन देती है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। योगी सरकार युवाओं और गरीब परिवारों को सशक्त बनाने के लिए यह लोन योजना चला रही है। इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (MYUVA)' है। यह योजना बिना ब्याज और बिना गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन देती है।
क्या 8वीं पास छात्र भी यह लोन ले सकता है?
अगर कोई युवा इस योजना के तहत आवेदन करता है और 5 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहता है, तो उसकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, और उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। PM SVANidhi योजना को छोड़कर, आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य 21 से 40 साल के युवा पुरुषों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लक्ष्य है कि राज्य से ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी निकलें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता अभियान योजना के तहत, 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य है।
आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले, आपको MSME पोर्टल msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर, इस ऑनलाइन आवेदन का जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र में सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापन के बाद फॉर्म बैंक को भेजा जाएगा। इसके बाद, बैंक आवेदन का सत्यापन करेगा और लोन मंज़ूर करेगा, जिसके बाद लोन देने की व्यवस्था की जाएगी।
5 लाख रुपये का लोन लेने के लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी? इस लोन पर कोई ब्याज नहीं लगता है। लोन 4 साल में चुकाना होगा। अगर आप यह लोन लेते हैं, तो आपको कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, आपको कुछ जमा करना होगा। जनरल कैटेगरी के आवेदकों को 15%, OBC आवेदकों को 12.5%, और SC/ST और दिव्यांग आवेदकों को 10% योगदान देना होगा।
सब्सिडी भी उपलब्ध है
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत, प्रोजेक्ट के लिए 10% मार्जिन मनी भी दी जाएगी। अगर बिज़नेस 2 साल तक सफलतापूर्वक चलाया जाता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाएगी। इसका मतलब है कि आपको यह रकम वापस नहीं चुकानी होगी।

