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'ITR से लेकर पैन-आधार तक.....' 31 दिसंबर तक फाइनल करें ये जरूरी काम, वरना फिर नहीं मिलेगा मौका 

'ITR से लेकर पैन-आधार तक.....' 31 दिसंबर तक फाइनल करें ये जरूरी काम, वरना फिर नहीं मिलेगा मौका 

जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, टैक्स, डॉक्यूमेंट्स और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई ज़रूरी कामों की डेडलाइन तेज़ी से नज़दीक आ रही है। अगर आप PAN-आधार लिंकिंग, ITR फाइलिंग, एडवांस टैक्स पेमेंट, या ITR रिटर्न फाइलिंग/करेक्शन जैसे कामों को टाल रहे हैं, तो अब सावधान होने का समय है। ये डेडलाइन सीधे आपकी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्रोफाइल पर असर डालती हैं। इसलिए, इन्हें समय पर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आइए उन ज़रूरी कामों को देखें जिन्हें आपको 31 दिसंबर तक पूरा करना है, क्योंकि सरकार आपको बार-बार मौके नहीं देगी।

एडवांस टैक्स पेमेंट की डेडलाइन

जिन लोगों की TDS के बाद टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज़्यादा है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है। तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। एडवांस टैक्स पेमेंट में देरी से ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकती हैं।

देर से ITR फाइल करने का आखिरी मौका

अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपना ITR समय पर फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न फाइल करने का मौका है। हालांकि, आपको लेट फीस देनी होगी। देर से ITR फाइल करने की लेट फीस ₹5 लाख से कम इनकम वालों के लिए ₹1,000 और ₹5 लाख से ज़्यादा इनकम वालों के लिए ₹5,000 तक है। अगर आप 31 दिसंबर तक भी देर से ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आप अपना रिटर्न फाइल करने का मौका खो देंगे।

PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी 31 दिसंबर है

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी हुआ था, उनके लिए 31 दिसंबर, 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक करना ज़रूरी है। अपने PAN को आधार से लिंक न करने पर आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा। इससे बैंकिंग सेवाओं, इन्वेस्टमेंट और डीमैट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और ITR फाइलिंग पर भी असर पड़ेगा। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और SMS दोनों के ज़रिए आसानी से अपने PAN और आधार को लिंक कर सकते हैं।

राशन कार्ड ई-KYC भी दिसंबर तक ज़रूरी

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में, राशन कार्ड ई-KYC की आखिरी तारीख दिसंबर तय की गई है। इसलिए, दिसंबर तक ई-केवाईसी पूरा न करने पर जनवरी 2026 से सरकारी राशन की सप्लाई बंद हो सकती है।

पीएम आवास योजना की डेडलाइन बढ़ाई गई

पीएम आवास योजना, जिसके तहत घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की फाइनेंशियल मदद मिलती है, उसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

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