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अब 31 मई तक पैन को आधार से कर लें लिंक तो TDS कटौती पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

अब 31 मई तक पैन को आधार से कर लें लिंक तो TDS कटौती पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे तुरंत लिंक करा लें वरना आपके लिए टीडीएस की दर सामान्य से दोगुनी हो जाएगी। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो 31 मई तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो उनके खिलाफ कम टीडीएस कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के मुताबिक अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो लागू दर से दोगुनी दर से टीडीएस काटा जाना चाहिए।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में कहा कि उसे करदाताओं की ओर से कई शिकायतें मिली हैं। जिसमें करदाताओं ने कहा है कि उन्हें नोटिस मिल रहे हैं। इन नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह करने में चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग ने टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट को प्रोसेस करने पर टैक्स की मांग की है।

सीबीडीटी ने क्या कहा

इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए सीबीडीटी ने कहा है कि अगर 31 मई 2024 को या उससे पहले पैन को आधार से लिंक कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में करदाताओं को उच्च दर पर कर नहीं देना होगा।एकेएम ग्लोबल के पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल ने कहा कि यह सर्कुलर उन मामलों में कर कटौती करने वालों को बड़ी राहत देगा, जहां आधार से लिंक न होने के कारण कटौती करने वालों का पैन निष्क्रिय पाया गया है। सहगल ने कहा कि जिन लोगों को कम कटौती का नोटिस मिला है, उनके लिए सलाह है कि वे 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।

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