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वोडाफोन आइडिया को नहीं मिली राहत, ट्राई के जुर्माने पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क, ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी Vodafone को कई साल पुराने एक मामले में बड़ा झटका लगा है। दूरसंचार नियामक ट्राई के वोडाफोन की दो कंपनियों पर जुर्माना लगाने के फैसले में दखल देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इंटर-कनेक्टिविटी से जुड़े प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं करने पर ट्राई ने वोडाफोन की दो कंपनियों पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे वोडाफोन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसके लिए जुर्माना लगाया था
टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने रिलायंस जियो इंफोकॉम को कथित तौर पर इंटर-कनेक्टिविटी सर्विस मुहैया कराने से इनकार करने पर वोडाफोन की इन दोनों कंपनियों पर यह जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। यह सुविधा वोडाफोन और जियो के बीच इंटरकनेक्टिविटी एग्रीमेंट के तहत दी जानी थी, जिसका ठीक से पालन नहीं किया गया।

ट्राई ने 2016 में सिफारिश की थी
वोडाफोन द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को जारी इस निर्देश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्राई द्वारा लगाए गए जुर्माने को दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण यानी टीडीसैट में भी चुनौती दी गई है. टीडीसैट ट्राई अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को निपटाने के लिए अधिकृत है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की
पीठ ने कहा कि अगर दिल्ली उच्च न्यायालय इस संबंध में हस्तक्षेप करता है तो इससे टीडीसैट की सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से कोर्ट ने वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी।

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