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नौकरी चली गई तो परेशान न हों! 3 महीने तक मिल सकती है आधी सैलरी, जानिए कैसे उठाए इस सरकारी स्कीम का लाभ ? 

नौकरी चली गई तो परेशान न हों! 3 महीने तक मिल सकती है आधी सैलरी, जानिए कैसे उठाए इस सरकारी स्कीम का लाभ ? 

कभी भी कुछ भी हो सकता है! दुनिया भर में चल रहे झगड़ों और बिगड़ते हालात के बीच, अक्सर नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो नौकरी छूटने की स्थिति में बहुत काम आ सकती है। ESIC (एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन) की 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (ABVKY) के तहत, नौकरी छूटने पर आपको 90 दिनों (3 महीने) तक अपनी सैलरी का 50% हिस्सा मिल सकता है।

लोकसभा में इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि इस स्कीम की अवधि 1 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2027 कर दी गई है। सरकार ने इस विस्तार को मंज़ूरी दे दी है। ABVKY के तहत, बीमाधारक व्यक्ति को जीवन में एक बार 90 दिनों की अवधि के लिए अपनी सैलरी का 50% बेरोज़गारी राहत भुगतान मिलता है। यह जानकारी श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस स्कीम के तहत दावों के निपटारे में तेज़ी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

**अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है?**

यह स्कीम ESI एक्ट, 1948 की धारा 2(9) के तहत आती है और इसे कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए लागू किया गया था। शुरू में, इसे 1 जुलाई 2018 से दो साल के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया था। हालाँकि, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद, इसकी अवधि कई बार बढ़ाई गई है। इस स्कीम के तहत, जीवन में एक बार 90 दिनों के लिए राहत भुगतान किया जाता है। शुरू में, भुगतान सैलरी का 25% था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया।

**अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए शर्तें**
* नौकरी छूटने से पहले कर्मचारी कम से कम एक साल से नौकरी कर रहा हो और ESIC के साथ रजिस्टर्ड हो।
* कर्मचारी ने कम से कम 78 दिनों के लिए योगदान (कंट्रीब्यूशन) जमा किया हो।

**इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करें**

इस स्कीम के लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम से कम एक साल से नौकरी कर रहे हैं और ESIC के तहत रजिस्टर्ड हैं - यानी आपकी ओर से कम से कम 78 दिनों का योगदान किया गया है - तो आप इस स्कीम के तहत दावा करने के लिए पात्र हैं। आपको अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है; नौकरी छूटने के 30 दिन बाद इस स्कीम के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाता है।

**अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम कैसे करें**

अगर आपकी नौकरी छूटे हुए 30 दिन हो गए हैं, तो आप इस स्कीम के तहत बेरोजगारी भत्ते का क्लेम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पिछली सैलरी ₹20,000 थी, तो आपको इस स्कीम के तहत तीन महीने तक हर महीने ₹10,000 मिलेंगे।

क्लेम करने के लिए www.esic.in पोर्टल पर जाएं।
एम्प्लॉई पोर्टल में 'ABVKY Eligibility' पर क्लिक करें।
अपना इंश्योरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
अपने मोबाइल पर मिले OTP का इस्तेमाल करके वेरिफाई करें और सबमिट करें।
क्लेम वेरिफाई होने के बाद पैसे आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे।

**क्लेम के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स**
हलफनामा (Affidavit)
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट की जानकारी
आपको क्लेम फ़ॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स पास की ESIC ब्रांच या DCBO में जमा करने होंगे। या फिर, आप ये डॉक्यूमेंट्स पोस्ट से भी भेज सकते हैं।

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