PPF, SCSS और पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम में हुए बड़े बदलाव , सरकार ने जारी की जानकारी

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,सरकार ने हाल ही में कई छोटी बचत योजनाओं के नियमों में ढील दी है। जिन योजनाओं के नियमों में बदलाव किए गए हैं उनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि शामिल हैं। लघु बचत योजना में बदलाव से संबंधित निर्णय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा लिया जाता है। फिलहाल सरकार 9 तरह की छोटी बचत योजनाएं चलाती है, जिसमें आवर्ती जमा (आरडी), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और बुजुर्गों के लिए बचत योजना शामिल हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नए नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर इस योजना के तहत खाता खोल सकता है, जबकि पहले यह अवधि एक महीने थी। अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खोले गए खातों पर ब्याज की गणना लागू योजना दर के आधार पर की जाएगी।नए नोटिफिकेशन में पीपीएफ खातों को समय से पहले बंद करने को लेकर बदलाव किए गए हैं. ये बदलाव सार्वजनिक पेंशन योजना (संशोधन) के तहत अधिसूचना में किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय बचत जमा प्रणाली के दायरे में समय से पहले निकासी से संबंधित नियमों के संबंध में बदलाव पेश किए गए।
डाकघर बचत खाता
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को लेकर जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि अगर पांच साल तक जमा की गई रकम को 4 साल के बाद भी निकाला जाता है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की प्रचलित दरों के हिसाब से ब्याज लगाया जाएगा। मौजूदा नियमों के तहत अगर 5 साल के लिए जमा की गई रकम को चार साल के बाद निकाला जाता है तो तीन साल की जमा पर लागू दर के हिसाब से ब्याज की गणना की जाएगी.