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 रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का एलान

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क, केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को निजी क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी। इस आदेश को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 24 मई 2023 को गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नया प्रस्ताव 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा।

1 फरवरी, 2023 को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति छुट्टी की घोषणा की। नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। यदि किसी कर्मचारी का अवकाश छूट जाता है तो उसे ऐसे अनुपयोगी अवकाश के एवज में अवकाश नकदीकरण दिया जाता है।

अभी तक गैर सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण पर सेवानिवृत्ति पर तीन लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट मिलती थी। यह सीमा 21 साल पहले 2002 में तय की गई थी। तब से अब तक इस सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि आयकर की धारा 10(10एए)(ii) के तहत किसी भी गैर-सरकारी कर्मचारी को एक या अधिक नियोक्ताओं से कर छूट के लिए प्राप्त राशि 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

माना जा रहा है कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए टैक्स में यह छूट दी है. वहीं, सरकार के इस फैसले से गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को और भी कई फायदे होंगे. इससे लोगों की कर देनदारी में भारी बचत होगी। सरकार के इस कदम को रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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