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इनकम टैक्स को लेकर ये अपडेट जानना है जरूरी, वरना टैक्स बचाने में हो सकती है दिक्कत

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - जिन लोगों की सैलरी टैक्सेबल है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। वहीं, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ जरूरी बातों को जानना भी बेहद जरूरी होता है। इस बीच सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न के कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया। लोगों को इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो उन्हें टैक्स बचाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

इनकम टैक्स रिटर्न
बजट 2023 में कई तरह की घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव भी किए गए। इसमें एक अहम बदलाव नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR फाइल करने वालों के टैक्स स्लैब में देखने को मिला। दरअसल, अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे सालाना सात लाख रुपये तक इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होगा।

आईटीआर
हालांकि इसके बावजूद लोगों को नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच एक जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए। टैक्स सेविंग के लिहाज से भी यह काफी अहम है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइल करता है तो उसे सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी। साथ ही जातक को अपने निवेश पर छूट भी मिलेगी।

कर व्यवस्था
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अन्य निवेशों के साथ होम लोन पर भी छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस पर भी छूट का दावा किया जा सकता है। वहीं अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे यह छूट नहीं मिलती है। व्यक्ति अपने निवेश, गृह ऋण या चिकित्सा बीमा पर छूट का दावा नहीं कर सकता है। ऐसे में लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स सेविंग के लिहाज से कौन सी टैक्स व्यवस्था चुनें।

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