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बैंक की इस मशहूर सरकारी स्कीम में निवेश आपके लिए बचा सकता है ₹1.5 लाख तक का TAX, जानिए कब तक मिलेगा इसका फायदा

बैंक की इस मशहूर सरकारी स्कीम में निवेश आपके लिए बचा सकता है ₹1.5 लाख तक का TAX, जानिए कब तक मिलेगा इसका फायदा

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स-सेविंग निवेश करने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो इसके लिए निवेश 31 मार्च तक करना होगा क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो जाएगा। लोकप्रिय बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम टैक्स बचाने में आपके लिए मददगार हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको 5 साल की एफडी में निवेश करना होगा. इस योजना से 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाया जा सकता है। तकनीकी जानकारी-

5 साल की FD को टैक्स सेविंग FD के नाम से जाना जाता है.
आमतौर पर एफडी में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. इसका कारण यह है कि आप जो भी ब्याज कमाते हैं वह आपकी वार्षिक आय में जुड़ जाता है। ऐसे में अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा. लेकिन 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है. 5 साल की एफडी में आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी का लाभ मिलता है। धारा 80सी के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

विकल्प सभी बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध है
5 साल की टैक्स सेविंग FD का विकल्प सभी बैंकों में उपलब्ध है। इसके अलावा यह विकल्प आपको पोस्ट ऑफिस में भी आसानी से मिल जाएगा। हालाँकि, आपकी ब्याज दर विभिन्न बैंकों और डाकघरों में भिन्न हो सकती है। ऐसे में जहां आपको बेहतर ब्याज मिल रहा है, आप इस एफडी में निवेश कर सकते हैं।

5 साल की उम्र से पहले दिवालिया होने के ये हैं नुकसान
अगर आप मैच्योरिटी से पहले 5 साल की एफडी तोड़ते हैं तो आपको टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आपको जुर्माना भी भरना होगा. नियमों के मुताबिक, अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ते हैं, तो जिस साल एफडी तोड़ी गई है, वह पूरी राशि, जिस पर आपने आयकर छूट का लाभ लिया था, आपकी आय में जोड़ दी जाएगी। साथ ही, ब्याज भी आपकी आय में जुड़ जाता है. इसके बाद आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा.

80सी क्या है
80C आयकर अधिनियम, 1961 का एक हिस्सा है। इसमें उन निवेश विकल्पों का उल्लेख किया गया है जिन पर आप कर छूट का दावा कर सकते हैं। इन योजनाओं में निवेश करके आप धारा 80सी के तहत अपनी कुल कर योग्य आय के 1.5 लाख रुपये पर टैक्स बचा सकते हैं। ज्यादातर लोग वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए इनमें निवेश करते हैं।

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