Samachar Nama
×

Income Tax Rules Changed: भारत सरकार ने लागू किए नए नियम, टैक्सपेयर्स जान लें ये अहम बदलाव

Income Tax Rules Changed: भारत सरकार ने लागू किए नए नियम, टैक्सपेयर्स जान लें ये अहम बदलाव

आज, 1 अप्रैल, 2026 को देश में कई नए इनकम टैक्स नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2026 के बजट के ज़रिए टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए हैं।इन बदलावों का मकसद प्रोसेस को आसान बनाना है। हालांकि, कुछ ऐसे बदलाव भी किए गए हैं, जिनसे खर्च बढ़ सकता है। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं...

डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर टैक्स का बोझ बढ़ा

शेयर मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (ITVM) बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर ITVM 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है।हालांकि ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ITVM 0.1% से बढ़कर 0.15% हो गया है, लेकिन इस बदलाव से डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग पहले से ज़्यादा महंगी हो सकती है।

नया इनकम टैक्स कानून लागू हुआ, लेकिन टैक्स ब्रैकेट वही रहेंगे

देश में आज से नया 2025 इनकम टैक्स कानून लागू हो गया है। इससे 1961 से लागू पुराना कानून खत्म हो गया। हालांकि, टैक्सपेयर्स के लिए राहत की बात यह है कि इस समय इनकम टैक्स ब्रैकेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।टैक्स ब्रैकेट पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इन बदलावों में कानूनी भाषा को आसान बनाने और कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश शामिल है, जिससे लोगों के लिए टैक्स प्रोसेस समझना आसान हो जाएगा।

IRPF (ब्राज़ीलियन इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की डेडलाइन में राहत

टैक्सपेयर्स के पास अब अपना टैक्स फाइल करने के लिए ज़्यादा समय होगा। जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता है, उनके लिए IRPF-3 और IRPF-4 फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त कर दी गई है। हालांकि, IRPF-1 और IRPF-2 की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 31 जुलाई ही रहेगी।

विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स में बदलाव

सरकार ने विदहोल्डिंग टैक्स (TCS) रेट्स में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर ट्रांज़ैक्शन पर पड़ेगा। अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बिक्री पर TCS 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है।स्क्रैप मेटल पर भी रेट 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा, कोयला और आयरन ओर जैसे मिनरल्स की बिक्री पर भी अब 2% TCS लगेगा, जिससे इन सेक्टर्स में कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है।

विदेशी खर्चों पर TCS में राहत

सरकार ने विदेश यात्रा करने वालों को राहत दी है। LRS (टैक्स रिडक्शन एक्ट) के तहत, अब इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेज पर एक जैसा 2% TCS लगेगा, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो। पहले यह रेट 5% से 20% तक था।शिक्षा और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश में भेजे जाने वाले पैसे पर भी TCS घटाकर 2% कर दिया गया है। पहले यह रेट 5% था। इसका मतलब है कि सरकार ने इस मामले में लोगों को राहत दी है।

Share this story

Tags