31 जुलाई के बाद ITR भरने का मिलेगा मौका या लगेगा जुर्माना? जानें डेडलाइन बढ़ाने पर विभाग का बड़ा अपडेट
आज, 31 जुलाई 2026, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बिना लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख है। हर साल की तरह, इस बार भी सोशल मीडिया और टैक्सपेयर्स के बीच यह सवाल चर्चा में है: क्या सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डेडलाइन को आगे बढ़ाएगा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक संकेतों के अनुसार, इस बार ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने की संभावना बहुत कम है। टैक्सपेयर्स को किसी छूट या तारीख बढ़ने का इंतज़ार करने के बजाय आज ही अपना ITR फाइल कर देना चाहिए।
क्या ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के अनुसार, सरकार अभी 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इसका कारण यह है कि इस साल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है और भारी ट्रैफिक के बावजूद कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं देखी गई है।
अब तक पांच करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर्स ने अपने ITR फाइल कर दिए हैं। डिपार्टमेंट का मानना है कि टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय दिया गया था; इसलिए, डेडलाइन बढ़ाने का कोई ठोस कारण नहीं है।
अगर आज, 31 जुलाई 2026 तक ITR फाइल नहीं किया जाता है तो क्या होगा?
अगर आप 31 जुलाई 2026 की आधी रात तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में विफल रहते हैं, तो आपको निम्नलिखित परिणामों और पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा:
लेट फीस (सेक्शन 234F): अगर आपकी कुल सालाना आय ₹5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ₹5,000 की लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख तक है, तो लेट फीस ₹1,000 होगी। ब्याज का बोझ (धारा 234A): अगर आप पर कोई टैक्स बकाया है, तो आपको 1 अगस्त से बकाया टैक्स की रकम पर हर महीने 1% की दर से साधारण ब्याज देना होगा। नुकसान को आगे ले जाने (कैरी फॉरवर्ड) की सुविधा नहीं: अगर आप स्टॉक मार्केट, F&O या प्रॉपर्टी से हुए नुकसान को आने वाले सालों में आगे ले जाना चाहते हैं, तो 31 जुलाई के बाद देर से रिटर्न (बिलेटेड रिटर्न) भरने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।
देर से रिटर्न भरने का मौका
जो लोग 31 जुलाई तक अपना रिटर्न नहीं भर पाते हैं, वे 31 दिसंबर, 2026 तक देर से ITR (बिलेटेड ITR) जमा कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना और ब्याज देना होगा।
टैक्सपेयर्स के लिए काम की सलाह
इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि डेडलाइन बढ़ाने के बारे में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। आखिरी समय की हड़बड़ी और सर्वर पर भीड़ से बचने के लिए, आज ही अपना ITR-1 या संबंधित फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरी कर लें और रिटर्न को ई-वेरिफाई करना न भूलें।

