Samachar Nama
×

अगर ITR में आपने भी नहीं मानी यह बातें तो आ सकता है नोटिस ,जुर्माना भी लगेगा 

अगर ITR में आपने भी नहीं मानी यह बातें तो आ सकता है नोटिस ,जुर्माना भी लगेगा 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा शुरू कर दी है। करदाताओं ने आईटीआर दाखिल करना भी शुरू कर दिया है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे भरते समय सावधानी बरतने की जरूरत है. गलती होने पर विभाग करदाता को नोटिस भेज सकता है. इसके अलावा टैक्स छूट के दावे या लेनदेन में कोई अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें।

1. बैंक खाते में पैसा जमा करना
अगर आपने किसी बैंक या सहकारी बैंक में एक साल में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश जमा किया है तो इसकी विस्तृत जानकारी आईटीआर में देनी होगी. ऐसा न करने पर करदाता आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ जाएगा।

2. संपत्ति की खरीद
यदि करदाता ने एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति नकद में खरीदी है, तो संपत्ति रजिस्ट्रार आयकर विभाग को सूचित करेगा। यदि करदाता आईटीआर में इसका खुलासा नहीं करता है, तो विभाग नकद लेनदेन के बारे में पूछताछ कर सकता है। करदाता को उस पैसे के स्रोत की जानकारी भी देनी होगी.

3. क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करना
यदि करदाता क्रेडिट कार्ड बिल के रूप में एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करता है, तो आयकर विभाग नोटिस जारी कर विवरण मांग सकता है। इसके अलावा अगर एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नकद में किया जाता है, तो इसका स्रोत बताना होगा।

4. शेयर और म्यूचुअल फंड खरीदना
अगर करदाता शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में नकद निवेश करता है तो इसकी जानकारी भी आईटीआर में देनी होगी। नियमों के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में इनमें 10 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश करने पर विभाग पूछताछ कर सकता है.

5. एफडी में कैश देना
यदि कोई करदाता अपनी एफडी में एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करता है, तो उसे इसके स्रोत के बारे में जानकारी देनी होगी। इसलिए नोटिस से बचने के लिए आप ऑनलाइन एफडी में निवेश कर सकते हैं। इससे विभाग आपके लेन-देन का रिकॉर्ड रखता है.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के फायदे
1. आप सिर्फ ITR भरकर ही टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

2. टैक्स बचाने के लिए कटौतियों और छूट का लाभ उठा सकते हैं।

3. विदेश जाने के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए आईटीआर की आवश्यकता होती है।

4. अधिक बीमा कवर वाली पॉलिसी खरीदने के लिए इसकी जरूरत होती है।

5. कुछ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।

Share this story

Tags