अगर आपको भी बचना हैं इनकम टैक्स देने से तो करिए ये काम,देना होगा जीरो टैक्स…समझिए कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर
बिजनेस न्यूज डेस्क् !!! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 बजट पेश किया है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी है. नई टैक्स व्यवस्था में करदाताओं को अब 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इससे एक रुपये अधिक पर टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया है. हालाँकि, देश के दो-तिहाई करदाता नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो गए हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है तो टैक्स कैसे बचाएं। और ऐसा क्या करना चाहिए कि 10 लाख की आय पर कोई टैक्स न देना पड़े.
10 लाख की इनकम पर पैसे कैसे बचाएं?
अगर आपकी आय 10 लाख है तो टैक्स बचाने के लिए आपको पुराना टैक्स सिस्टम अपनाना होगा. ऐसे में आपको टैक्स बचाने के लिए कई योजनाओं में निवेश करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टैक्स छूट का दावा नहीं करते हैं तो आपको 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा, लेकिन अलग-अलग योजनाओं में निवेश करके आप 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं।
पुराने टैक्स सिस्टम में पैसा बचेगा
1. पुराने टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये है. 10 लाख की आय से 50 हजार कम. कर योग्य आय के रूप में 9.5 लाख
2. पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस और एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। अब टैक्सेबल इनकम 8 लाख है
3. अगर आप एनपीएस में प्रति वर्ष 50 हजार का निवेश करते हैं तो आपको धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये की छूट मिलती है। अब टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख है
4. अगर आपने होम लोन लिया है तो आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत इसके ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. 7.5 लाख रुपये में से 2 लाख घटाएं और कुल कर योग्य आय 5.5 लाख है
5. मेडिकल पॉलिसी पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत 25 हजार की छूट मिलती है. इसके साथ ही आप माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने पर 50 हजार तक की छूट पा सकते हैं। इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाकर आप 75 हजार का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में आपकी टैक्सेबल इनकम 5.50 लाख से घटकर 4.75 लाख हो जाएगी.
6. 4.75 लाख की आय पुरानी कर व्यवस्था के 5 लाख रुपये के कर दायरे से नीचे है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इस आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
नई कर प्रणाली में टैक्स देना होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया है. लेकिन अगर आप 10 लाख की आय पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा। नई टैक्स व्यवस्था में आपको 10 लाख की आय पर टैक्स देना होगा. नई टैक्स व्यवस्था में आप टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

