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अगर आपके पास भी सालों पुराना पैन कार्ड तो जान ले नए नियम 

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क,पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। बिना पैन कार्ड के आप इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक में ज्यादा पैसे जमा करना और कई अन्य काम नहीं कर पाएंगे। वहीं, अगर पैन कार्ड में गलत जानकारी है या वह अपडेट नहीं है तो कई काम रुक सकते हैं।पैन कार्ड को समय-समय पर नई जानकारियों के साथ अपडेट करना पड़ता है। अगर आप पैन कार्ड में अपना नाम, उपनाम या कोई अन्य जानकारी बदलना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड को घर बैठे भी ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है और इसे कभी भी अपडेट किया जा सकता है।

क्या पुराना पैन कार्ड बदलना जरूरी है?
अगर पैन कार्ड कट जाता है या खो जाता है तो सरकार के निर्देशानुसार इसे दोबारा अप्लाई किया जा सकता है. आवेदन करने के कुछ दिन बाद इसे दोबारा जारी किया जाएगा. हालांकि, अगर आपका पैन कार्ड पुराना है तो जरूरी नहीं है कि आप इसे बदलवा लें।

पैन कार्ड जीवन भर वैध रहता है
अगर कुछ अपडेट या बदलाव करना है तो आप पुराने पैन कार्ड की जगह अपडेटेड पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कर और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि स्थायी खाता संख्या (पैन) करदाता के जीवन भर के लिए वैध रहती है जब तक कि इसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता है। .

पैन कार्ड कैसे बनाये
आप भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नए या डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइटों पर जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। आपको पैन कार्ड आवेदन पत्र (फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए) भरना होगा, जैसा लागू हो।

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