UPI से हो गया गलत पेमेंट तो घबराएं नहीं तुरंत करें यहां कॉल, RBI वापस दिलाएगा पैसे

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,UPI के आने के बाद से भारत में आम लोगों के लिए पेमेंट भेजना काफी आसान हो गया है। साथ ही बड़ी रकम का भुगतान भी बहुत जल्दी हो जाता है. लेकिन UPI से जितनी ज्यादा सुविधा मिलती है उतना ही डर भी रहता है. क्योंकि अगर अकाउंट नंबर में एक भी डिजिटल बदलाव होता है तो पैसा भी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. इसके लिए चिंता न करें, दरअसल बैंक आरबीआई के साथ ऐसे मामलों को जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश करता है। तो जानिए, अगर आपने गलत यूपीआई पेमेंट कर दिया है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं।
क्या कहता है बैंक का नियम?
दरअसल, बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर गलत यूपीआई के जरिए भुगतान किया गया है तो भुगतान के 3 दिन के भीतर बैंक को इसकी जानकारी दें। साथ ही पेमेंट करने के बाद मिले ईमेल और मैसेज को भी चेक कर लें, जिसमें बैंक से कटी रकम की जानकारी हो. अगर कोई गलत पेमेंट हो जाए तो तुरंत उस बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें और उन्हें पूरी रिपोर्ट दें।
कस्टमर केयर रिपोर्ट के बाद क्या करें?
ग्राहक सेवा को रिपोर्ट करने के बाद, पैसा आमतौर पर 48 घंटों के भीतर खाते में वापस आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बैंक जाकर इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं. जिसके अंदर आपको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, भेजी जा रही रकम, अकाउंट डिटेल। आरबीआई से भी लिखित शिकायत की जा सकती है.
अगर आप बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें?
अगर आप बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो एनपीसीआई में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें आपका नाम, नंबर, पता, जिस बैंक से आप यूपीआई कर रहे थे उसका नाम, अकाउंट नंबर, भेजी जाने वाली रकम आदि जैसी जानकारियां मांगी जाएंगी। - सारी जानकारी देने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद एनपीसीआई आपके द्वारा भेजी गई शिकायत की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा। जिसका मेल आपको मिल जाएगा.