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अगर इंश्योरेंस क्‍लेम हो जाये रिजेक्ट, तो फटाफट करें यह काम 

अगर इंश्योरेंस क्‍लेम हो जाये रिजेक्ट, तो फटाफट करें यह काम 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, अचानक आई कोई भी परेशानी को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से वर्तमान में इंश्योरेंस काफी जरूरी हो गया है। हालांकि, कई बार जरूरत के समय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे में अब सवाल आता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है तो क्या करना चाहिए?क्लेम रिजेक्ट को लेकर इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने नियम बनाए हैं। चलिए, जानते हैं कि क्लेम के रिजेक्ट हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए?

इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है
कई वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। अगर पॉलिसी होल्डर सही जानकारी नहीं देता है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट दे देते हैं। इसके अलावा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन करने पर भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।

इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें
अगर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के पास जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

IRDAI के पास कैसे करें शिकायत
अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी शिकायत पर उचित कार्यवाही नहीं करती है तब आप IRDAI के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप IRDAI को ईमेल (Complaints@irdai.gov.in) या फिर टोल फ्री नंबर (155255 या 1800 4254 732) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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