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अगर 31 जुलाई तक नहीं किया ITR दाखिल तो सरकार ने किया साफ, ITR फाइलिंग पर कह दी यह बात 

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क,इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख आने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ने की खबर फैल गई है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर चल रही एक न्यूज क्लिपिंग को लेकर लोगों को आगाह किया है। इसमें आईटीआर दाखिल करने की 'डेडलाइन बढ़ने' का दावा किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि यह खबर फर्जी है। इस बीच उसने सुझाव दिया है कि करदाताओं को सही जानकारी के लिए आईटी डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल चेक करना चाहिए।

सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को फॉलो करें
आईटी डिपार्टमेंट ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हमें पता चला है कि सोशल मीडिया पर एक क्लिपिंग वायरल हो रही है, जिसमें आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की बात कही गई है। यह खबर फर्जी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे @IncomeTaxIndia की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल से अपडेट फॉलो करें।इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। करदाताओं के लिए पेनल्टी या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। इसके अलावा, समय पर फाइल करने से आपको लेट फीस से बचने और नुकसान को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और रिफंड प्रक्रिया में तेजी आती है।

31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं करने पर क्या होगा

अगर कोई 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसे सेक्शन 234A के तहत 1% की दर से ब्याज देना होगा।

इस बीच, 5 लाख रुपये से कम आय पर 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाता है।

म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और शेयर बाजार जैसे स्रोतों से होने वाले किसी भी नुकसान को करदाताओं की आय के खिलाफ आगे बढ़ाया और ऑफसेट किया जा सकता है। लेकिन अगर करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो वह इन लाभों का दावा नहीं कर पाएगा।

अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक ITR दाखिल करने से चूक गया है, तो वह 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। हालांकि, इसके लिए ब्याज और जुर्माने के रूप में लेट फीस देनी होगी।

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