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टैक्स बचाने में मददगार है HRA, समझिए टैक्स डिडक्शन के लिए कैसे करते हैं कैलकुलेशन

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क-इनकम टैक्स बचाने के कई तरीके हैं। इन्हीं में से एक है आवास भत्ता। यह आपके वेतन का हिस्सा है। अपनी सैलरी स्लिप देखिए, इसका एचआरए से कुछ लेना-देना है। यह आपके वेतन का कर योग्य हिस्सा है। लेकिन, इससे टैक्स की बचत भी होती है। एचआरए पर टैक्स में राहत का फायदा सिर्फ टैक्सपेयर्स को मिलता है।वह किराए के मकान में रह रहा है। जिनके पास अपना खुद का व्यवसाय है वे एचआरए पर कर राहत का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10 (13ए) के तहत एचआरए पर आयकर राहत उपलब्ध है। अगर आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो जानिए एचआरए पर टैक्स कैसे बचाएं। कुल कर योग्य आय की गणना कुल आय से एचआरए घटाकर की जाती है।

एचआरए का लाभ लेने के लिए आपके पास वैध रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट में मासिक किराया, अनुबंध की अवधि और आपके द्वारा किए गए खर्च शामिल होने चाहिए। समझौते पर आपके और मकान मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए, भले ही मकान मालिक आपके माता-पिता ही क्यों न हों। समझौता 100 रुपये या 200 रुपये के स्टांप पेपर पर होना चाहिए। यदि वार्षिक किराया रुपये से अधिक है। किराए का भुगतान करने के बाद आपके पास मकान मालिक से रसीद भी होनी चाहिए।

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