Samachar Nama
×

इन तरीकों से कर सकते हैं 7 लाख की टैक्स सेविंग, ITR फाइल करने से पहले जान लें ये कुछ जरुरी बातें 

इन तरीकों से कर सकते हैं 7 लाख की टैक्स सेविंग, ITR फाइल करने से पहले जान लें ये कुछ जरुरी बातें 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, अगर आप साल 2024 में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी करदाताओं को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। आईटीआर में करदाताओं की वार्षिक आय का विवरण होता है। इसमें आय पर लगने वाला टैक्स भी शामिल है, दरअसल करदाताओं को आय पर टैक्स जमा करना जरूरी होता है.

आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धाराओं के तहत सरकार टैक्स में छूट भी देती है. जिसके बारे में एक करदाता के लिए जानना जरूरी है. आज हम आपको 6 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप 7 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। यानी आपको 12 लाख रुपये की कुल आय पर शून्य टैक्स देना होगा, क्योंकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं देगी.
आप धारा 10 (13ए) के तहत 3.60 लाख रुपये का एचआरए और धारा 10 (5) के तहत 10,000 रुपये का एलटीए भी क्लेम कर सकते हैं। इन कटौतियों के साथ, आपका कर योग्य वेतन घटकर 7,71,500 रुपये हो जाएगा।अगर आपने एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ में निवेश किया है या आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस का भुगतान किया है, तो आप धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं।

जिन लोगों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना की टियर-1 योजना में निवेश किया है, वे धारा 80सीसीडी के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती के पात्र हैं। इन दोनों कटौतियों के बाद आपकी कर योग्य आय 5,71,500 रुपये होगी।धारा 80डी आपको स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर छूट का दावा करने की अनुमति देती है। जबकि आप अपने और अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं।आप अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता की स्वास्थ्य पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे आपको 75,000 रुपये की कटौती का लाभ मिलेगा, जिससे आपकी आय घटकर 4,96,500 रुपये हो जाएगी।

ये योजनाएं भी टैक्स छूट के दायरे में हैं
आयकर नियमों के तहत, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और कर कटौती का लाभ 5 या अधिक अवधि वाली सावधि जमा (एफडी) योजनाओं पर उपलब्ध है।

Share this story

Tags