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क्या आपका भी National Pension System अकाउंट हो गया है फ्रीज ? तो इस आसान प्रोसेस से मिनटों में करें एक्टिवेट

रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से करना जरूरी है ताकि बुढ़ापा आने पर आपके जीवन में पैसों को लेकर कोई तनाव न हो। रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए कई योजनाएं हैं, एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम-एनपीएस) उनमें से एक है। इसमें खाताधारक...
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बिजनेस न्यूज डेस्क !!! रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से करना जरूरी है ताकि बुढ़ापा आने पर आपके जीवन में पैसों को लेकर कोई तनाव न हो। रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए कई योजनाएं हैं, एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम-एनपीएस) उनमें से एक है। इसमें खाताधारक को बाजार आधारित रिटर्न मिलता है। एनपीएस में दो तरह से पैसा निवेश किया जाता है. पहला है टियर-1 जो ​​एक सेवानिवृत्ति खाता है और दूसरा है टियर-2 जो एक स्वैच्छिक खाता है। एनपीएस में निवेश की गई कुल राशि का 60% 60 वर्ष की आयु के बाद एकमुश्त राशि के रूप में लिया जा सकता है, जबकि 40% का उपयोग वार्षिकी के रूप में किया जाता है।

इस तरह एनपीएस के जरिए आप अपने बुढ़ापे के लिए मोटा फंड और पेंशन दोनों का इंतजाम कर सकते हैं. इस दोहरे लाभ योजना में योगदान के दौरान की गई एक गलती आपके खाते को फ्रीज कर सकती है। हालाँकि, आप जमे हुए खाते को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। यहां जानें एनपीएस खाता क्यों निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय खाते को दोबारा कैसे सक्रिय करें।

जानिए क्यों फ्रीज हो सकता है अकाउंट?

एनपीएस की सदस्यता के लिए टियर 1 खाता खोलना आवश्यक है। इसके बाद सदस्य चाहे तो टियर 2 अकाउंट भी खोल सकता है. खाता खोलते समय आपको टियर 1 में 500 रुपये और टियर 2 में 1000 रुपये का निवेश करना होगा। इसके बाद टियर 1 में सालाना कम से कम 500 रुपये और टियर 2 में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है. अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है. यदि आपने किसी वर्ष में न्यूनतम निर्धारित राशि जमा नहीं की है, तो आपका एनपीएस खाता फ्रीज या निष्क्रिय हो सकता है।

दोबारा कैसे एक्टिवेट होगा अकाउंट?

  • जमे हुए खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं. या फिर जहां आपका एनपीएस चल रहा है वहां से यह फॉर्म ले सकते हैं.
  • आप फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक लिंक पर क्लिक करना होगा. लिंक है- https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf
  • फॉर्म के साथ ग्राहक के PRAN कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी। साथ ही, ग्राहक को वार्षिक अंशदान का बकाया खाते में जमा करना होगा और 100 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आपके खाते का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद आपका आवेदन संसाधित हो जाता है और PRAN सक्रिय हो जाता है।

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