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कच्चे तेल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल गेन टैक्स, इससे क्या होगा आपकी जेब पर असर

कच्चे तेल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल गेन टैक्स, इससे क्या होगा आपकी जेब पर असर

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। ये बढ़ोतरी आज यानी 16 फरवरी से लागू हो जाएगी. कच्चे तेल के अलावा सरकार ने डीजल पर भी एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है. हालांकि, पेट्रोल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें, सरकार ने कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को मौजूदा स्तर 3200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति टन करने का फैसला किया है.

कच्चे तेल में बढ़ोतरी के बाद आया ये फैसला

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, 16 फरवरी से ओएनजीसी जैसी सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 3300 रुपये प्रति टन के विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में अप्रत्याशित लाभ कर का भुगतान करना होगा। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. इसी महीने सरकार ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति टन कर दिया था.

कच्चे तेल की कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद सरकार देश में कच्चे तेल के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में अप्रत्याशित लाभ कर लगाती है ताकि सरकार निर्यात से होने वाली अधिक कमाई पर अधिक कर वसूल कर सके। डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. सरकार यह टैक्स निर्यात किये जाने वाले डीजल पर वसूलती है।

विंडफॉल टैक्स कब से बढ़ रहा है?

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था। विंडफॉल गेन टैक्स घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है। जब भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो सरकार विदफॉल गेन टैक्स बढ़ा देती है।

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