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टैक्स डिपार्टमेंट लगभग 25,000 ऐसे लोगों को SMS और ईमेल भेज रहा है, जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपने टैक्स रिटर्न में अपने विदेशी एसेट्स का खुलासा नहीं किया है। ग्लोबल डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत दूसरे देशों से भेजी गई जानकारी के आधार पर इन लोगों की पहचान "हाई-रिस्क" के तौर पर की गई है। अगर आपके पास भी विदेश में एसेट्स हैं, लेकिन आपने उनका खुलासा नहीं किया है, तो आपको भी यह मैसेज मिल सकता है।
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— Johns. (@CricCrazyJohns) November 27, 2025
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टैक्स अधिकारियों ने AEOI सिस्टम का इस्तेमाल करके विदेश से मिले डेटा की जांच की है, जो इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त देशों को अपने निवासियों के विदेश में रखे फाइनेंशियल अकाउंट्स की डिटेल्स शेयर करने की इजाज़त देता है। इस डेटा के आधार पर, डिपार्टमेंट को कई ऐसे मामले मिले जहां विदेशी एसेट्स करंट लगते हैं, लेकिन फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में उनका खुलासा नहीं किया गया था। कम्प्लायंस को बेहतर बनाने के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) अपने 'नज' कैंपेन के पहले फेज़ में अलर्ट भेजना शुरू करेगा। इन मैसेज में टैक्सपेयर्स को पेनल्टी से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक अपने ITRs को रिवाइज करने की सलाह दी जाएगी।
इस कैंपेन का दूसरा फेज़ दिसंबर में शुरू होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ने उन बड़ी कंपनियों से भी संपर्क किया है जिनके कर्मचारियों के पास विदेशी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। इंडस्ट्री बॉडीज़, ICAI और दूसरी एसोसिएशन्स से अवेयरनेस फैलाने और टैक्सपेयर्स को गाइड करने के लिए कहा गया है। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, मिली जानकारी डिपार्टमेंट को गड़बड़ियों का पता लगाने में मदद करती है और लोगों को फॉरेन एसेट्स और फॉरेन सोर्स इनकम के शेड्यूल में अपनी विदेशी होल्डिंग्स को सही ढंग से रिपोर्ट करने में मदद करती है।
विदेशी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट न करने पर पेनल्टी
विदेशी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट न करने के नियम सख्त हैं। ब्लैक मनी एक्ट के तहत, विदेशी एसेट्स का खुलासा न करने पर ₹10 लाख की पेनल्टी, 30% टैक्स और देने लायक टैक्स का 300% एक्स्ट्रा पेनल्टी लग सकती है। इस कानून का मकसद भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में रखी गई अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एसेट्स पर रोक लगाना है।
पिछले साल हुए थे बड़े खुलासे
पिछले साल भी ऐसा ही एक कैंपेन चलाया गया था। इसकी वजह से 24,678 टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न दोबारा देखने पड़े और ₹29,208 करोड़ के विदेशी एसेट्स और ₹1,089 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी सोर्स से इनकम बताने पड़े। अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल और जून 2025 के बीच लगभग 1,080 मामलों का असेसमेंट किया गया, जिससे लगभग ₹40,000 करोड़ की टैक्स डिमांड हुई। डिपार्टमेंट ने दिल्ली, मुंबई और पुणे में भी छापे मारे हैं, जिसमें कई सौ करोड़ रुपये के छिपे हुए विदेशी इन्वेस्टमेंट का पता चला है।

