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नौकरीपेशा वर्ग इन तरीको को फॉलो कर बचा सकता है Tax, रिटर्न भरने से पहले जान ले कैसे होगा लाभ 

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बिजनेस न्यूज डेस्क - नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाना एक चुनौती है. कई बार करदाता इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के आखिरी दिनों में टैक्स बचाने के बारे में सोचते हैं। वैसे, अगर आप पहले से टैक्स बचत की योजना बनाते हैं तो आप अधिक रकम बचा सकते हैं। सरकार की ओर से टैक्स बचत के लिए कई मौके दिए जाते हैं. आइए इस लेख में जानते हैं कि आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स कैसे बचा सकते हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के 80सी के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। खैर, आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।

एफडी
अगर आप 5 साल की अवधि वाली एफडी में निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल इन एफडी पर 7 से 8 फीसदी की ब्याज दर मिलती है. हालाँकि, FD पर प्राप्त ब्याज कर योग्य है। एफडी पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती मिलती है।

पीपीएफ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर भी टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है. पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। उनकी ब्याज दरें हर तिमाही बदलती रहती हैं. आपको बता दें कि पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है।

इक्विटी लिंक्ड बचत योजना
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) भी निवेश के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है. इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है. हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये का रिडेम्पशन टैक्स फ्री है। अगर यह 1 लाख रुपये से अधिक है तो इस पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) पर 5 साल तक के लिए एक निश्चित ब्याज मिलता है। फिलहाल इस पर सालाना 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है. अगर आप कोई जोखिम नहीं लेना चाहते तो इसमें निवेश कर सकते हैं. इसमें आप 1 वित्त वर्ष के लिए 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं.

जीवन बीमा योजना
आजकल जीवन बीमा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जीवन बीमा पॉलिसी से आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वयंसेवी योजना है। इसमें आप रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं. इसमें आप सालाना 2 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. वहीं, आप 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स भी बचा सकते हैं।

ट्यूशन शुल्क
आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस पर भी कर बचत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप 80सी के तहत टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि
आप कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में भी टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप 80C के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है. आपको बता दें कि यह योजना 5 साल के लिए है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है।

सुकन्या समृद्धि योजना
बेटियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की गई थी. इस स्कीम में रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बेनिफिट का भी फायदा मिलता है. दरअसल, यह स्कीम टैक्स फ्री है।

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