Samachar Nama
×

'चुनाव और सोना-चाँदी' इलेक्शन के समय आखिर कितना सोना रख सकते हैं घर में ? जानिए इससे जुड़े नियम

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता में भी कई चीजों की मनाही है. जैसे- आभूषण से लेकर नकदी तक। अगर आपके पास चुनाव आयोग द्वारा तय सीमा से ज्यादा सोना या आभूषण है तो आप जेल भी जा सकते हैं....
samacharnama.com

दिल्ली न्यूज डेस्क !!! मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता में भी कई चीजों की मनाही है. जैसे- आभूषण से लेकर नकदी तक। अगर आपके पास चुनाव आयोग द्वारा तय सीमा से ज्यादा सोना या आभूषण है तो आप जेल भी जा सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, आचार संहिता के दौरान एक व्यक्ति अपने साथ सिर्फ एक तोला सोना ही रख सकता है। इसकी कीमत अधिकतम 50 हजार रुपये होनी चाहिए. अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है तो चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं.

चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव शुरू होने के साथ ही शादी का सीजन भी शुरू हो रहा है, ऐसे में एक व्यक्ति 50000 हजार रुपये से ज्यादा का सोना अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं इसके लिए। । आपके पास कम से कम तीन दस्तावेज़ होने चाहिए। पहला दस्तावेज़ है पहचान पत्र. आभूषण ले जाने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र आवश्यक है। এদার্যার্যান্যান্য কান্যা প্র্য ক্র্য ক্র্য और भी बहुत कुछ तीसरा अंतिम उपयोग का प्रमाण है। यानी आप आभूषण किस लिए ले जा रहे हैं, उसका उपयोग कहां करेंगे, इसका सबूत होना चाहिए।

चुनाव आयोग के मुताबिक अगर आप ये तीन चीजें दिखा देते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी आपकी जानकारी से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको सोना ले जाने की इजाजत मिल जाएगी. अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो इसे जब्त किया जा सकता है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है. मालूम हो कि चुनाव आचार संहिता में कैश की सीमा भी तय कर दी गई है. आप अपने साथ 50,000 रुपये कैश ले जा सकते हैं. अगर आपके पास इससे ज्यादा कैश है तो दस्तावेज होना जरूरी है. नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

Share this story

Tags