Samachar Nama
×

Driving Licence और RC Renewal में अब Aadhaar करेगा मदद

आईटी मंत्रालय द्वारा आधार के प्रमाणीकरण के लिए नियमों की हाल की अधिसूचना ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षार्थी कों लाइसेंस प्राप्त करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण , वाहनों का पंजीकरण और साथ ही दस्तावेजों में पते के परिवर्तन
Driving Licence और RC Renewal में अब Aadhaar करेगा मदद

आईटी मंत्रालय द्वारा आधार के प्रमाणीकरण के लिए नियमों की हाल की अधिसूचना ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षार्थी कों लाइसेंस प्राप्त करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण , वाहनों का पंजीकरण और साथ ही दस्तावेजों में पते के परिवर्तन जैसे लाभों को दिया गया है। ा

Aadhaar Card to help Driving Licence and RC renewal : आधार कार्ड से डीएल और  आरसी रीन्यूअल में मिलेगी मददसड़क परिवहन मंत्रालय ने गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज) रूल्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के दायरे में डीएल और आरसी संबंधी ऑनलाइन सेवाएं लाने के लिए आईटी मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।  परिवहन मंत्रालय का प्रस्ताव ड्राइवरों और वाहन मालिकों द्वारा प्राप्त नकली या कई डीएल और अन्य दस्तावेजों को बाहर निकालने के उद्देश्य से लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालयों का दौरा किए बिना सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा को सुनिश्चित किए जाने वाला है।

Driving Licence और RC Renewal में अब Aadhaar करेगा मददआधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य को देखते हुए इसके नियम कहते हैं, “केंद्र सरकार के शासन के हित में संस्थाओं से अनुरोध कर सार्वजनिक धन के रिसाव को रोक दिया है । साथ ही इसके निवासियों के रहने में आसानी को बढ़ावा देने और उनके लिए सेवाओं को बेहतर और सक्षम करके आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दि गई है । आसान उपलब्ध होंने  के साथ-साथ आधार प्रमाणीकरण को भी बेहतर किया जाएगा ।

Driving Licence और RC Renewal में अब Aadhaar करेगा मददयाद कोई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है तो वह आधार आईडी का उपयोग करके दस्तावेज़ का ऑनलाइन सत्यापन या प्रमाणीकरण कर सकता है । हालांकि 2018 में परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों के लिए आधार को आईडी प्रूफ के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया था।

Share this story