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आधार-पैन और पेंशन समेत पैसे से जुड़े ये 6 काम जून में कर लें पूरा, वरना हो जाएगा नुकसान

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क, जून के बाद आप पैसों से जुड़े कई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, अगर आपने कुछ कामों को समय रहते हुए पूरा नहीं कर लिया. जून में पैन कार्ड, आधार कार्ड और हायर पेंशन समेत 6 कार्यों की अंतिम तारीख खत्म हो रही है. आइए जानते हैं कौन कौन से ये काम हैं. 

आधार-पैन लिंक डेडलाइन 

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी डेट जून में समाप्त हो रही है. इसकी तारीख 30 जून, 2023 कर दी गई है. आयकर विभाग के नियम के मुताबिक सभी को पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है. आयकर विभाग ने कहा है कि सभी को अपने पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. इससे पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 दी गई थी, जिसे जून तक बढ़ाया गया है. 

ईपीएस आवेदन करने की अंतिम तिथि

ईपीएफओ ने भी हायर पेंशन के लिए आवेदन की सीमा बढ़ाई है. ईपीएफओ ने ईपीएस से पेंशन के लिए आवेदन करने की सीमा दूसरी बार बढ़ाई है. बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 से 3 मार्च 2023 तक चार महीने की समय सीमा निर्धारित की थी. ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से उच्च पेंशन लेने के लिए आवेदन की सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी है. इसमें कर्मचारियों को फार्म जमा करते समय यह कंफर्म करना होगा कि उनके सभी ईपीएफ खातों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) में मर्ज कर दिया गया है और उनका सर्विस रिकॉर्ड ईपीएफओ डेटा से मेल खाता हो. 

आधार कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार होल्डर्स को फ्री में ऑनलाइन आधार डिटेल्स अपडेट करने का प्रावधान दिया था. यह सुविधा 15 मार्च 2023 से शुरू की गई थी. 14 जून 2023 तक मुफ्त में इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. यह सुविधा केवल myAadhaar पोर्टल पर फ्री है, वहीं आधार केंद्रों पर 50 रुपये का चार्ज जारी रहेगा है. यूआईडीएआई की तरफ से फिर से पहचान और पते का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है. खासकर वैसे लोगों से जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और कभी अपडेट नहीं किया गया था. 

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