Samachar Nama
×

क्या IRCTC अकाउंट से दूसरे का टिकट बुक करने पर हो सकती है जेल,यह रहा जबाब 

;

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,इंडियन रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. जिसमें से ज्यादातर लोग ट्रेन टिकट स्टेशन के बजाए ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट, मोबाइल ऐप या थर्ड पार्टी साइट से बुक करना ज्यादा प्रिफर करते हैं. लोग अपने साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के भी टिकट अपनी ही IRCTC आईडी से कर देते हैं. लेकिन क्या अपने अकाउंट से दूसरों का टिकट बुक करने पर आपको जेल हो सकती है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइए जानते हैं क्या है इस पर IRCTC का कहना…

क्या है मामला?
हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि अगर आप अपने IRCTC अकाउंट से दूसरों का टिकट बुक करते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है. जिसपर अब ऑनलाइन रेल टिकट बुक करने वाली प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे उन खबरों को निराधार और भ्रामक बताया है जिसमें कहा गया है कि अलग सरनेम के चलते ई-टिकट की बुकिंग करने पर बंदिशें लगा दी गई है. आईआरसीटीसी ने ऐसे गलत खबरों को फैलाने से बचने की नसीहत दी है. अपने स्पष्टीकरण में आईआरसीटीसी ने कहा, उसके साइट पर टिकट की बुकिंग रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के तहत की जाती है.

IRCTC ने दी सफाई
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे थे जिसमें कहा गया कि अगर किसी का सरनेम कुछ और है तो वो अपने टिकट बुकिंग अकाउंट से दूसरे सरनेम वाले व्यक्ति का आईआरसीटीसी के वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक नहीं कर सकेगा. और दूसरे सरनेम के टिकट बुक करने पर सजा भी हो सकती है. इस खबर के वायरल होने के बाद आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, सोशल मीडिया में जो न्यूज सर्कुलेशन में है कि दूसरे सरनेम पर टिकट बुकिंग पर बंदिशें लगा दी गई है ये पूरी तरह गलत और भ्रामक है.

क्या कर सकते हैं दूसरों का टिकट बुक?
आईआरसीटीसी ने अपने पोस्ट में कहा, कोई भी व्यक्ति अपने यूजर आईडी से अपने दोस्त, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकता है. हर महीने एक यूजर 12 टिकट की बुकिंग कर सकता है. अगर आधार से यूजर अपनी पहचान के सत्यापन साबित करता है तो वो 24 टिकट हर महीने बुक कर सकता है. आईआरसीटीसी ही नहीं भारतीय रेल के प्रवक्ता ने भी एक्स पर अपने पोस्ट में इस खबर को भ्रामक बताया है.

इस काम पर होगी कार्रवाई
आईआरसीटीसी ने कहा कि पर्सनल यूजर आईडी से बुक किए गए टिकट को कमर्शियल तौर पर बेचा नहीं जा सकता है और ऐसा करना अपराध है. ऐसा करते हुए पाये जाने पर रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 143 के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

Share this story

Tags