बड़ा झटका! RBI का सख्त फैसला Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द, जानिए क्या है कारण ?
एक सख़्त कदम उठाते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। RBI के इस फैसले के बाद, Paytm Payments Bank अब बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। यह कार्रवाई रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन और कंप्लायंस (नियमों के पालन) से जुड़ी चिंताओं के कारण की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आगे के कदम ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए जाएंगे, ताकि जमा और अन्य सेवाएं अप्रभावित रहें।
RBI ने कहा कि बैंक का कामकाज इस तरह से चल रहा था जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक था। RBI ने आगे कहा कि Paytm Payments Bank, उसे जारी किए गए Payments Bank लाइसेंस में तय किए गए नियमों का पालन करने में विफल रहा। इसके अलावा, RBI ने घोषणा की कि वह बैंक को बंद करने (winding up) के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगा।
RBI ने अपने बयान में क्या कहा?
24 अप्रैल, 2026 के एक आदेश के ज़रिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (BR Act) की धारा 22(4) के तहत Paytm Payments Bank Limited को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा। नतीजतन, तत्काल प्रभाव से, Paytm Payments Bank Limited को 'बैंकिंग' का कारोबार करने—जैसा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 5(b) के

