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'फिर बदलेंगें बड़े नियम' KYC के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में भारत सरकार, जानिए क्या होगा नया बदलाव?

'फिर बदलेंगें बड़े नियम' KYC के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में भारत सरकार, जानिए क्या होगा नया बदलाव?

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, सरकार फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिस्क बेस्ड यूनीफॉर्म KYC लाने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, इन नॉर्म्स को मई-जून तक लागू किया जा सकता है.एफएसडीसी बैठक में रिस्क-बेस्ड यूनीफॉर्म KYC की समय सीमा पर चर्चा की गई है. इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पैनल ने 2023 में रिस्क बेस्ड यूनीफॉर्म KYC नॉर्म्स की सिफारिश की थी.आरबीआई ने बैंकों और रेग्युलेटेड एंटिटीज (REs) को KYC के पीरियॉडिक अपडेशन के लिए रिस्क-बेस्ड एप्रोच अपनाने के लिए कहकर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (CDD) नॉर्म्स को कड़ा कर दिया है.

रिस्क बेस्ड यूनीफॉर्म KYC ग्रेडेशन को 'Basic' से 'Very Strong' करने का सुझाव दिया गया. इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, 2002 (PMLA) में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है. मौजूदा समय में इंटर-डिपार्टमेंटल सरकारी पैनल और रेग्युलेटर्स आरबीआई की इस सिफारिश पर काम कर रहे हैं.2015 के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर में समान KYC नॉर्म्स और KYC रिकॉर्ड की अंतर उपयोगिता का प्रस्ताव रखा गया था. इसके बाद 2024 के बजट में कहा गया है कि KYC प्रक्रिया एक सरल 'Risk Based' बनाम 'One Fits All ' एप्रोच को अपनाएगी.

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