Samachar Nama
×

भारतीय स्टार्टअप को बड़ी राहत, दूर होगी फंडिंग की कमी, CBDT ने दी ये छूट

;

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, भारत समेत दुनिया भर के स्टार्टअप अभी भी फंडिंग की समस्या (Startups Funding Winter) से जूझ रहे हैं. इस बीच भारत में स्टार्टअप्स को इस मोर्चे पर अच्छी खबर मिली है। सीबीडीटी ने ऐसे 21 देशों की सूची जारी की है, जहां से स्टार्टअप्स में निवेश पर स्टार्टअप एंजेल टैक्स नहीं लगाया जाएगा।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जिन 21 देशों को यह छूट दी है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। भारतीय स्टार्टअप्स में इन देशों से आने वाले अप्रवासी निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट ऐसी स्टार्टअप कंपनियों में निवेश पर मिलेगी, जो अभी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं हैं। सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों को इस छूट से बाहर रखा गया है.

बजट में प्रस्तावित किया गया था
फरवरी में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश को एंजेल टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया था. सीबीडीटी ने इस संबंध में 24 मई को उन निवेशकों के बारे में एक अधिसूचना जारी की जो एंजल टैक्स से संबंधित प्रावधानों के दायरे में नहीं आएंगे। इससे पहले बजट प्रस्ताव में डीपीआईआईटी (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में निवेश को एंजेल टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था.

उन्हें छूट का लाभ मिलेगा
एंजेल टैक्स से छूट पाने वाले निवेशकों में अब सेबी के साथ श्रेणी-I एफपीआई के रूप में पंजीकृत निवेशक, बंदोबस्ती फंड, पेंशन फंड और व्यापक आधार वाले निवेश वाहन शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, चेक गणराज्य, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इजरायल, इटली, आइसलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शामिल हैं।

1 अप्रैल से बदलाव लागू
सीबीडीटी की यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई है। इसका मतलब यह है कि अधिसूचना जारी होने से पहले के ऐसे निवेशों को भी यह छूट मिलेगी, जो 1 अप्रैल, 2023 के बाद आए हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि सिंगापुर, आयरलैंड जैसे देश , नीदरलैंड और मॉरीशस को इस अधिसूचना में जगह नहीं मिली है, जहां से भारत को एफडीआई का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है।एंजल टैक्स से छूट को लेकर सीबीडीटी ने यह नोटिफिकेशन ऐसे समय में जारी किया है जब दुनिया भर के स्टार्टअप फंडिंग में कमी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे फंडिंग विंटर के नाम से जाना जा रहा है.

Share this story

Tags