Samachar Nama
×

Tax Payers वालों के लिए बड़ी खबर, जारी हो गए हैं Income Tax के फॉर्म,फटाफट करें चेक 

Tax Payers वालों के लिए बड़ी खबर, जारी हो गए हैं Income Tax के फॉर्म,फटाफट करें चेक 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर किसी के लिए जरूरी है. यदि आप भी दिशानिर्देशों के अनुसार आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के दायरे में आते हैं, तो आप आकलन वर्ष 2024-25 (या वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल (आईटीआर फाइलिंग) कर सकते हैं। आयकर विभाग ने ITR-1, ITR-2 और ITR-4 को ऑनलाइन दाखिल करना सक्षम कर दिया है। ये फॉर्म व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए हैं।आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 'आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में दाखिल करने में सक्षम हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

ITR-1, ITR-2, ITR-4 फॉर्म किसके लिए?
आईटीआर-1: इसे व्यक्ति, नौकरीपेशा और वरिष्ठ नागरिक दाखिल करते हैं। आईटीआर-1 अब ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध है, लेकिन वेतनभोगी व्यक्ति अपनी कंपनी से फॉर्म-16 प्राप्त करने के बाद ही आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।आईटीआर-2: यह उन व्यवसायों और पेशेवरों द्वारा दाखिल किया जाता है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

आईटीआर-4: यह उन निवासी व्यक्तियों यानी निवासी व्यक्ति, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) और साझेदारी फर्म (एलएलपी नहीं) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। अगर आपकी आय आयकर की धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत है तो यह फॉर्म भरना होगा।सोमवार, 1 अप्रैल, 2024 को, आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 और ITR-6 के लिए JSON और एक्सेल उपयोगिताओं को उपलब्ध कराकर ITR की ऑफ़लाइन फाइलिंग को भी सक्षम किया। दे दिया है।ऑफ़लाइन पद्धति में, करदाता को अपनी आय के अनुसार संबंधित फॉर्म या एक्सेल उपयोगिता डाउनलोड करनी होगी, उसे भरना होगा और फिर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हालाँकि, करदाता प्रत्यक्ष आयकर पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म में अपनी आय का विवरण भर और जमा कर सकते हैं। दोनों मोड में, फॉर्म को करदाता द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

Share this story

Tags