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होली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में होगा मोटा मुनाफा 

होली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में होगा मोटा मुनाफा 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, होली से 10 दिन पहले सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया. सिविल सेवकों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी हरियाणा सरकार ने की है. दरअसल, राज्य सरकार ने सिविल सेवकों के लिए लागत भत्ता बढ़ा दिया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने लागत सब्सिडी बढ़ा दी थी. इसके बाद देश के कई राज्यों ने इसमें बढ़ोतरी की. आइए आपको भी बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने लागत सब्सिडी को लेकर किस तरह की घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार सब्सिडी और बकाया का भुगतान कैसे करेगी?

सरकार ने बढ़ाया DA
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए परिशोधन भत्ता (डीए) चार प्रतिशत बढ़ा दिया। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि दर समीक्षा के बाद व्यय भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है. नई दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगी. खास बात यह है कि सरकार ने यह घोषणा होली से 10 दिन पहले की है. जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का बड़ा तोहफा माना जा रहा है. बयान के मुताबिक, लोक सेवकों को मार्च 2024 से वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। इसके साथ ही जनवरी और फरवरी महीने का रुका हुआ भुगतान मई महीने में किया जाएगा।

महंगाई राहत का भी ऐलान
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने अपने सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ता (डीआर) प्रदान करने के आदेश भी जारी किए हैं। उन्हें मार्च 2024 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ डीआर भी मिलेगा, जो अप्रैल 2024 में देय होगा। और जनवरी और फरवरी का बकाया भुगतान मई में किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने भी हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की थी
देश भर के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की वृद्धि की, जबकि केंद्रीय किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की भी घोषणा की गई. केंद्र ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर कर छूट की सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है।

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