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2000 के नोट पर बैंक दे रहा इनकम टैक्स विभाग को जानकारी, जमा कराने से पहले पढ़ें ये खबर

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क,अगर आप भी 2000 के नोट बदलने बैंक जा रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। इनकम टैक्स की नजर अब आपके 2000 के नोट पर है. 2000 के हर नोट पर आयकर विभाग की नजर है. अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स आपके नोटों पर कैसे नजर रख रहा है। बता दें, बैंक आयकर विभाग हर 2000 के नोट के बारे में जानकारी दे रहा है जिसे बदला जा रहा है।काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 2000 के नोटों का चलन बंद कर दिया। बैंकों ने भी 23 मई से चलन से बाहर हो चुके इन नोटों को वापस मांगना शुरू कर दिया है। ऐसे में बैंक अपने बदले हुए नोटों की जानकारी आईटी विभाग को दे रहे हैं।

बैंकों को देनी होगी जानकारी
आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार में सिर्फ 20000 रुपये बदलने का निर्देश दिया है. इससे ज्यादा अगर कोई नोट बदलता है तो उसे दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वहीं, एसटीएफ के नियम के मुताबिक बैंकों को बड़ी मात्रा में कैश डिपॉजिट और एक्सचेंज की जानकारी इनकम टैक्स को देनी होती है। ऐसे में आयकर विभाग ने बैंकों से भी कहा है कि अगर कोई 2000 के नोट अधिक रकम में बदलवाता है तो वह इसकी विस्तृत जानकारी विभाग के साथ साझा करे.हर किसी को इमरजेंसी के तौर पर कुछ नगद जरूर रखना चाहिए। लेकिन उन्हें इसका वास्तविक क्षेत्र बैंकों को देना होगा। फिलहाल सरकार काले धन और अवैध रूप से जमा धन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर रही है। इसलिए वह बैंकों से बड़ी रकम जमा या बदलने वालों का ब्योरा मांग रही है।

लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है
कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 2000 रुपए के नोट बंद होने के दौरान लोग बड़ी मात्रा में कैश जमा करेंगे. ऐसे में बैंक और आयकर विभाग के अधिकारी टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए डेटा चेक करते हैं.वहीं टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज के सुधीर कपाड़िया का कहना है कि जिनके पास वैध या कानूनी नकदी है, उन्हें बैंकों में पैसे जमा करने या बदलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा जमा किया है वे आयकर विभाग के रडार पर आ सकते हैं।

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