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Alert: जुलाई में इन 3 तारीखों को नजरअंदाज किया तो देना पड़ सकता है जुर्माना, तुरंत जान लें जरूरी अपडेट

Alert: जुलाई में इन 3 तारीखों को नजरअंदाज किया तो देना पड़ सकता है जुर्माना, तुरंत जान लें जरूरी अपडेट​​​​​​​

अगर आपने अभी तक टैक्स से जुड़े काम पूरे नहीं किए हैं, तो जुलाई 2026 आपके लिए एक अहम महीना है। इस महीने में TDS जमा करने, चालान-सह-स्टेटमेंट (challan-cum-statement) फाइल करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की ज़रूरी डेडलाइन हैं। समय पर ये काम न करने पर लेट फीस, ब्याज और दूसरी कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं।

**7 जुलाई: TDS जमा करने की आखिरी तारीख**

जुलाई में टैक्स से जुड़ी पहली बड़ी डेडलाइन 7 जुलाई, 2026 है। यह तारीख उन मामलों के लिए है जहाँ अप्रैल-जून तिमाही के लिए TDS जमा करना ज़रूरी है और जहाँ तिमाही आधार पर जमा करने की इजाज़त है। इसके अलावा, जून 2026 में खत्म होने वाली तिमाही से जुड़े कुछ तय फॉर्म और घोषणाएँ अपलोड करने की भी यह आखिरी तारीख है। सरकारी दफ्तरों, स्टॉक एक्सचेंजों, अधिकृत डीलरों, IFSC यूनिट्स और अनिवासी निवेशकों के साथ काम करने वाली संस्थाओं को भी इस समय तक अपनी रिपोर्टिंग पूरी करनी होगी।

**30 जुलाई: चालान-सह-स्टेटमेंट फाइल करने की आखिरी तारीख**

जून के महीने में काटे गए TDS की कुछ श्रेणियों के लिए 30 जुलाई, 2026 तक चालान-सह-स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी है। TDS काटने वाली कंपनियों और संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय में होने वाली गलतियों या देरी से बचने के लिए पहले ही अपने रिकॉर्ड की जाँच कर लें।

**31 जुलाई: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख**

जुलाई में टैक्स से जुड़ी सबसे अहम डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 है। इस तारीख तक, वित्तीय वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर कोई टैक्सपेयर इस तारीख तक अपना ITR फाइल नहीं करता है, तो उसे लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है; इसके अलावा, कुछ मामलों में, वे भविष्य के वर्षों में नुकसान को आगे ले जाने (carry forward) का फायदा भी खो सकते हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पर ज़्यादा ट्रैफिक या आखिरी दिनों में ज़रूरी दस्तावेज़ों की कमी से दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए, डेडलाइन से पहले ITR फाइल करने की सलाह दी जाती है।

टैक्स से जुड़े काम समय पर पूरे करें
जुलाई टैक्स और फाइनेंशियल नियमों के पालन के लिए एक अहम महीना है। अगर आप समय पर TDS जमा करते हैं, ज़रूरी स्टेटमेंट सबमिट करते हैं और अपना ITR फ़ाइल करते हैं, तो आप न सिर्फ़ पेनल्टी और ब्याज से बचेंगे, बल्कि आपको किसी भी गलती को सुधारने के लिए काफ़ी समय भी मिलेगा।

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