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 क्रिप्टो बेचकर 50,000 कमाने के बाद देना होगा 17,500 रुपए का टैक्स,जाने  क्या है सरकार का नियम

 क्रिप्टो बेचकर 50,000 कमाने के बाद देना होगा 17,500 रुपए का टैक्स,जाने  क्या है सरकार का नियम

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,साल 2022 के यूनियन बजट में सरकार की तरफ से ऑफिशियली डिजिटल एसेट्स सहित क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में बांटा गया था. इस फैसले के बाद क्रिप्टो और एनएफटी (Non-Fungible Tokens) जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी के फ्लैट रेट से टैक्स (Cryptocurrency Tax) लगाया जाने लगा.

क्रिप्टो पर लगेगा इतना टैक्स

टैक्स का रेट सिर्फ 30 फीसदी तक ही सीमित नहीं है. इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी शामिल हैं. क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर पर लगने वाले सभी तरह के टैक्स को एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए आपने किसी क्रिप्टोकरेंसी की सेल पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है. इस दौरान 30 फीसदी सीधे टैक्स कटकर आपको 700 रुपए नहीं मिलेंगे. इस 30 फीसदी टैक्स के अलावा आपके प्रॉफिट पर 4 फीसदी का सेस चार्ज यानि कि उपकर और 1 फीसदी टीडीएस भी लगाया जाएगा. इसका मतलब आपके प्रॉफिट पर कुल 35 फीसदी टैक्स काटा जाएगा.

50,000 के प्रॉफिट पर 17,500 रुपए का टैक्स

क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर पर लगने वाले चार्जेस को एक बड़े अमाउंट से समझते हैं. मान लीजिए आपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर 1,00,000 रुपए के शेयर बेचे हैं. एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज इंवेस्टर्स को बिटकॉइन (Bitcoin), एथेरियम (Ethereum) या टीथर (Tether) जैसी डिजिटल करेंसी में खरीदने और बेचने में मदद करता है. इन शेयर्स को सेल करने पर आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ. अब आपके खाते में 50,000 रुपए की जगह सिर्फ 32,500 रुपए ही आएंगे. इस दौरान आपके प्रॉफिट पर 1 फीसदी टीडीएस, 30 फीसदी की फ्लैट टैक्स और 4 फीसदी सेस चार्ज लगाया जाएगा. इससे आपके प्रॉफिट पर टोटल टैक्सेशन 35 फीसदी होगा और आपको अपने प्रॉफिट के 50,000 रुपए में से 17,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा.

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